पीडि़त मुआवजा योजना के तहत मृतक जमुना के परिजनों को तीन लाख का मुआवजा

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मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुरूचि अतरेजा सिंह ने दिया मुआवजा 

 
गुरुग्राम, 17 मई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुरूचि अतरेजा सिंह ने आज पीडि़त मुआवजा योजना के तहत मृतक जमुना के परिजनों को तीन लाख रूपए की राशि दी।
 
पीडि़त परिवार को यह राशि गुरुग्राम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रशांत राणा की अदालत के आदेश पर दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुरूचि अतरेजा सिंह ने बताया कि गत 5 जनवरी को राजन नाम के व्यक्ति ने गुरुग्राम सिविल लाईंस पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 346 व 363 के तहत एफआईआर नंबर 15/2017 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसकी बेटी जमुना शौच के लिए बाहर गई थी और वापिस नहीं लौटी। उसकी गुमशुदा की रिपार्ट भी दर्ज करवाई गई और बाद में 25 जनवरी को उसकी लाश राजीव चौक गुरुग्राम के निकट टैंक में पाई गई। उसकी उम्र  5 वर्ष थी। 
 
पीडि़त पक्ष द्वारा न्यायालय में आवेदन करके मुआवजे की मांग की गई थी, जिसे जांच के लिए न्यायालय द्वारा सुरूचि अतरेजा सिंह को सौंपा गया था। श्रीमति सिंह की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय ने इसे मुआवजा प्रदान करने का जायज मामला पाया और पीडि़त मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने के आदेश दिए। श्रीमति सिंह के अनुसार इस योजना के तहत अधिकतम 3 लाख रूपए की राशि पीडि़त व्यक्ति को मुआवजे के तौर पर दी जा सकती है, ताकि वे इस हादसे के बाद अपने जीवन को चला सके। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके नुकसान को देखते हुए 3 लाख रूपए की राशि कोई ज्यादा नही है, लेकिन अधिकतम प्रावधान इतनी ही राशि का है इसलिए पीडि़त परिवार को 3 लाख रूपए की राशि का चैक दिया गया है।

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