मतदान केंद्र पर सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाए रखें सेक्टर ऑफिसर : डीसी

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मतदान के दौरान सैक्टर पुलिस आफिसर, एसएचओ व पैट्रोलिंग पार्टियां आचार संहिता की पालना पर रखे नजर-पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा


एक उम्मीदवार तीन वाहन ही प्रयोग कर सकता है मतदान के दिन
साइलेंट पीरियड में ना हो शराब की बिक्री


अपेरल हाऊस में सैक्टर ऑफिसर की कार्यशाला आयोजित


गुरूग्राम, 30 सिंतबर। मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान को सुचारू रूप से संपन्न करवाने की बड़ी जिम्मेदारी जोनल मैजिस्ट्रेट, सैक्टर ऑफिसर, सैक्टर पुलिस ऑफिसर तथा एरिया के थाना प्रभारियों की रहेगी। पांच अक्तूबर को फील्ड में तैनात अधिकारी हर बूथ पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान को पूर्ण करवाएं।


स्थानीय अपेरल हाऊस में आज गुरूग्राम जिला के बादशाहपुर, सोहना, गुडग़ांव और पटौदी विधानसभा क्षेत्र के जोनल मैजिस्ट्रेट, सैक्टर ऑफिसर तथा पुलिस अधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने ये निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा सहित अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि सभी टीमें अपने क्षेत्र के बूथ पर नियुक्त पीठासीन अधिकारी के साथ तालमेल कर लें। जिससे कि मतदान के दिन उन्हें आपस में संपर्क करने में कोई दिक्कत ना हो। चार अक्तूबर तक सभी अधिकारी अपने मतदान केंद्रों की एक बार विजिट अवश्य करें। जिससे कि अगर कोई फर्नीचर, आम रास्ता, बिजली, पानी, सीसीटीवी कैमरा आदि से संबधित कोई समस्या है तो उसे मतदान से पहले हल करवाया जा सके।

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उपायुक्त ने कहा कि पांच अक्तूबर को सैक्टर ऑफिसर समय पर मतदान की रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए उनको निर्वाचन अधिकारी पोलिंग डैश बोर्ड की ट्रेनिंग देंगे। यह रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड होगी। उन्होंने कहा कि सैञ्चटर ऑफिसर मतदान के दिन बूथ पर बाहर लगे उम्मीदवारों के स्टाल को अवश्य चेक करें। वहां किसी प्रकार की खाद्य सामग्री या पेय पदार्थ का वितरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बूथ पर किसी मतदाता को कोई उम्मीदवार या उसके कार्यकर्ता उनके पक्ष में वोट डालने की अपील ना करें। बूथ पर वेबकास्टिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। उन कैमरों की लोकेशन इस प्रकार से होनी चाहिए कि मतदान केंद्र के अंदर चल रही प्रक्रिया को कंट्रोल रूम में स्पष्ट रूप से देखा जा सके। वोटिंग कंपाउंड में मतदाता किस उम्मीदवार का बटन दबा रहा है, यह कैमरे में दिखाई नहीं देना चाहिए। मतदान केंद्र के अंदर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन या शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेगा। सुरक्षा कर्मी हथियार लेकर बूथ के अंदर ना जाएं।


पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने कहा कि दो अक्तूबर को गांधी जयंती तथा तीन अक्तूबर को शाम पांच बजे साइलेंट पीरियड शुरू होने के बाद से पांच अक्तूबर की देर शाम तक शराब के ठेके बंद रहेंगे। इसलिए पुलिस अधिकारी यह ध्यान रखें कि किसी ठेके पर शराब तो नहीं बेची जा रही है। जिला में मतगणना के दिन आठ अक्तूबर को भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद कोई वोटर बूथ पर ना ठहरे। वहां केवल वही लोग हों, जिन्होंने अपना मतदान करना है। सैक्टर पुलिस ऑफिसर, पैट्रोलिंग पार्टी व एसएचओ यह ध्यान रखे कि एक उम्मीदवार तीन वाहन ही प्रयोग कर सकता है और उसमें चालक सहित पांच से अधिक व्यक्ति सवार ना हों। मतदाताओं को घर से बूथ तक लाने के लिए उम्मीदवार वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।


कार्यशाला में गुरूग्राम के एसडीएम रविंद्र कुमार ने अधिकारियों को सैक्टर ऑफिसर की ड्यूटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बूथ पर पोलिंग एजेंटो को शांति से बैठने को कहा जाए। एक समय में एक उम्मीदवार का एक ही एंजेंट बूथ पर रह सकता है। किसी दिव्यांग के साथ कोई व्यक्ति सहायक के तौर पर आए तो वह केवल एक वोट ही डलवाने में मदद करेगा। इसके लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा एक फार्म भरवाया जाएगा। कार्यशाला में एडीसी हितेश कुमार मीणा, बादशाहपुर के एसडीएम अंकित कुमार चौकसी, डीसीपी वीरेंद्र विज, डीसीपी अर्पित जैन, पटौदी के एसडीएम दिनेश लुहाच, सोहना के एसडीएम होशियार सिंह, नगराधीश कुंवर आदित्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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