सोहना विधानसभा क्षेत्र में जनसभा और प्रचार सामग्री लगाने के लिए स्थान चिन्हित किए गए

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-इन स्थानों के अलावा कहीं और ना लगाएं प्रचार सामग्री : एसडीएम
-संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई  

सोहना, 9 सितंबर। निर्वाचन विभाग की ओर से सोहना विधानसभा क्षेत्र में प्रचार सामाग्री लगाए जाने तथा जनसभा का आयोजन करने के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। जनसभा के लिए उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में ऑफलाईन या सुविधा पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सोहना विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम होशियार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सोहना के खेल स्टेडियम, नई अनाजमंडी परिसर तथा तावड़ू में नूंह रोड पर स्थित अनाजमंडी परिसर में जनसभा का आयोजन किया जा सकता है। सोहना नगरपरिषद क्षेत्र में नंगली मोड़, फव्वारा चौक, अग्रसेन चौक, लेबर चौक, बस स्टैंड, राम मंदिर चौक, गुरूद्वारा चौक, लाखुवास पानी की टंकी, सुशील नगर चौक और सिरसका चौक पर प्रचार सामग्री को लगाया जा सकता है। तावडू नगरपालिका क्षेत्र में सोहना चौक, पटौदी चौक, लखपत चौक, रेवाड़ी चौक और मौहम्मदपुर तावडू की चुंगी नंबर 5 पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि लगाए जा सकते हैं।

एसडीएम ने बताया कि तावडू खंड के गांव खरखड़ी में कुआं चौक के समीप, पढैनी, डिगरहेडी में एससी चौपाल, जफराबाद, ग्वारका में सरपंच की बैठक के समीप, चाहाल्का, कलियाका, फतेहपुर, भंगोह, गुढी, जलालपुर सोहना में आम चौपाल, गोगजाका में थडी की बैठक के समीप, बिस्सर अकबरपुर में जहारबीर मंदिर व धर्मशाला के समीप, सूंध में पंचायत भवन व सामान्य चौपाल के समीप, गांव सबरस, सुबासेडी, छारौडा, राहेडी, शिकारपुर, माल्हाका में पंचायत घर के पास, बेरी निस्फी तावडू में एससी चौपाल व स्कूल के समीप, चीला में पीडब्ल्यूडी व सामान्य चौपाल के समीप, चिलावली में आंगनबाडी सैंटर व सामान्य चौपाल के समीप, डिढारा में स्कूल व सामान्य चौपाल के पास, दादू में आंगनबाडी सैंटर के नजदीक धर्मशाला व एससी चौपाल, बुराका तावडू में सरकारी स्कूल व सरपंच की बैठक के पास, कालरपुरी व साल्हाका में स्कूल के सामने व सामान्य चौपाल, पचगांव में पंचायत घर तथा राजीव गांधी केंद्र, सहसौला में सामुदायिक केंद्र के समीप, जौरासी में मुख्य चौपाल व राजीव गांधी केंद्र के समीप, रानियाकी में एससी चौपाल, सामान्य चौपाल व पंचायत घर के समीप होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि लगाए जा सकते हैं।

सोहना सब डिवीजन में तावडू खंड के गांव मौहक्वमदपुर अहीर, राठीवास, रंगाला में सामान्य चौपाल, धुलावट, बावला, सिलखो, भाजलाका में स्कूल के समीप, उटोन में पंचायत घर के समीप, सुनारी में एससी चौपाल के पास, सेवका, सराय, गोयला में एससी चौपाल व स्कूल के सामने, पाडा में पुराने स्कूल व एससी चौपाल, मंडाराका व कागरका की सामान्य चौपाल, कोटा खंडेवला में शिव मंदिर व स्कूल के सामने, निजामपुर में एससी चौपाल के साथ व सामान्य चौपाल, खोरी खुर्द में एससी चौपाल व एसजीएच विभाग के पास, खोरी कलां में बसस्टैंड के समीप, कलवाडी में राजीव गांधी सेवा केंद्र के समीप, झामुवास, हसनपुर में चौपाल व स्कूल के सामने और डालावास में गांव के अंदर तथा स्कूल के पास चुनावी प्रचार सामग्री को लगाया जा सकता है।

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सोहना खंड के गांव खूंटपुरी, गंघोला, लोहसिंघानी, हरचंदपुर में ग्राम सचिवालय, दौहला में सामुदायिक भवन व बाल्मिकी चौपाल के समीप, अलीपुर में बस अड्डा, पंचायत घर व चौपाल के नजदीक, महेंदवाडा में सामान्य चौपाल व वृद्घाश्रम, बिल्हाका में बीसी चौपाल, कुलियाका में पंचायत घर, खत्रीका चौपाल व विधवाका की चौपाल, घामडोज, बाईखेड़ा में एससी चौपाल, चूहडपुर में एससी चौपाल, संतराम चौक, मेन चौक, ईसाकी चौक व टोलनी चौक, संचोली में एससी चौपाल व मेव की चौपाल तथा सरमथला में महाराणा चौक, बहल्पा में सामान्य चौक व एससी चौपाल, हरियाहेडा, रानीका सिंगोला, रिठोज, किरनकी खेडली, खरौदा, जोहलाका में सामान्य चौपाल के समीप, गढी वाजिदपुर में पुराना चौक व बस स्टैंड, हाजीपुर में चौपाल मंदिर के समीप, रहाका व निमोठ गांव में आंगनबाडी सैंटर, लाला खेडली में बीसी चौपाल, बादशाहपुर टेठड में सामान्य व एससी चौपाल, दमदमा में ग्राम सचिवालय, सामान्य चौपाल व अनुसूचित वर्ग की चौपाल, खेडला में पंचायत घर, चौपाल व स्कूल के सामने, अभयपुर में मेन बस स्टैंड व चौपाल, सिलानी में सामान्य चौपाल, सामुदायिक भवन व एससी चौपाल, मंडावर में ग्राम सचिवालय व सामान्य चौपाल, नूनेरा में बसस्टैंड, सहजावास में सामान्य चौपाल, गुर्जर चौक, आंगनबाडी केंद्र व ठाकुर चौक तथा चमनपुरा में बारातघर व एससी चौपाल पर प्रचार सामग्री को लगाया जा सकता है।

एसडीएम ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान रैली अथवा जनसभा का आयोजन करने से पहले इसका आवेदन निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देना होगा। हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट के अनुसार किसी निजी, सरकारी भवन पर बिना अनुमति के तथा ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कहीं और प्रचार सामग्री लगाई जाती है तो संबधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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