85 प्लस बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग के दिन मिलेगा पिक एंड ड्रॉप सुविधा का विकल्प : जिला निर्वाचन अधिकारी

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– मजबूत लोकतंत्र की स्थापना के लिए शत प्रतिशत मतदान जरूरी : निशांत कुमार यादव

– पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी ऑप्ट करने के लिए टोल फ्री 1950 पर देनी होगी मतदाता को अपनी जानकारी

गुरूग्राम, 31 अगस्त। मजबूत लोकतंत्र की स्थापना के दृष्टिगत जिला की चारों विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 01 अक्टूबर को जिला का प्रत्येक नागरिक सुगम व सरल तरीक़े से मतदान कर सके इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।


जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि इन्ही प्रयासों के तहत गुरुग्राम जिला में 85 वर्ष से अधिक आयु व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को विधानसभा आम चुनाव में घर से मतदान करना है तो उसे फॉर्म 12-डी भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा, जो उसके घर पर आएगा। यदि वह मतदान केंद्र पर मतदान करना चाहता है। तो वह पिक एंड ड्रॉप की सुविधा का विकल्प चुन सकता है। जिसमें रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु मतदाता सूची में अंकित है, उन्हें फॉर्म 12-डी के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन से पहले विभाग के अधिकारी उनके घर जाकर उनकी वरीयता सूची लेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग, जो मतदाता सूची में मतदाता के रूप में चिह्नित हैं तथा जिनके पास दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (कम से कम 40 प्रतिशत निर्दिष्ट दिव्यांगता सहित) है, वे डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12-डी जमा करते समय अपने बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भरे हुए फॉर्म 12-डी को एकत्रित करने की प्रक्रिया अधिसूचना की तारीख से पांच दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में सेक्टर अधिकारी बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12-डी का समय पर वितरण और संग्रहण सुनिश्चित करेंगे।


जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा कि जिला में लोकसभा चुनाव में भी पात्र लाभार्थियों ने आगे बढक़र इस सुविधा का लाभ उठाया था। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिला में 85 वर्ष से अधिक आयु और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं की संख्या 50 हजार से अधिक है। इस श्रेणी के मतदाता जिला निर्वाचन कार्यालय के टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं।

इन मतदाताओं को घर से लाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी व एक वालंटियर की ड्यूटी निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित श्रेणी में जो पात्र मतदाता स्वस्थ है व मतदान केंद्र तक स्वयं आने में सक्षम है तो यह अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का विषय होगा।
उन्होंने जिला के मतदाताओं से आह्वान किया है कि हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह संविधान द्वारा दिया गया वह अधिकार है, जहां हर एक व्यक्ति अपना मनपसंद प्रतिनिधि चुन सकते हैं। हमें जात, पात और धर्म से ऊपर उठकर मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाना हर देशवासी का कर्तव्य है। डीसी ने बताया कि आमजन में शत प्रतिशत मतदान की अलख जगाने के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहों पर मतदाता जागरुकता के स्लोगन, सार्वजनिक स्थलों पर ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट के डेमो लगाने, राहगीरी इवेंट व मॉल्स में फ्लैश मॉब इवेंट करवाए जाएंगे।

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