दमकल, हेल्थ, मीडिया, रेलवे आदि कर्मचारियों को मिलेगी यह सुविधा
गुरूग्राम, 30 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी फार्म 12 डी भरकर अलग से मतदान करने की सुविधा ले सकते हैं। ये फार्म नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पांच दिन बाद तक जिला चुनाव कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह व्यवस्था की गई है कि जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी के कारण मतदान बूथ पर उपस्थित नहीं हो सकते, वे फार्म 12 डी भरकर पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं। आयोग के मुताबिक फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, इंडियन रेलवे, प्रैस इंफोर्मेशन ब्यूरो, बिजली विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, दमकल विभाग, बीएसएनएल तथा वे मीडियाकर्मी, जिनका राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की कवरेज के लिए पहचान-पत्र बनाया है, वे पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि फार्म 12 डी भरने वाले कर्मचारियों के लिए लघु सचिवालय परिसर में 25 मई से पहले एक विशेष मतदान कक्ष बनाया जाएगा, जहां पोस्टल बैलेट से वोट दिए जा सकेंगे।