नई दिल्ली : भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को आज रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई . सर्वोच्च अदालत ने बलात्कार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर तात्कालिक रोक लगा दी. इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगी.
उल्लेखनीय है कि हांल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 के एक मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और 3 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया था. इसके बाद शाहनवाज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हुसैन के वकील ने दलील दी कि पुलिस ने प्राथमिक जांच में महिला की तरफ से लगाए गए आरोप को झूठा और निराधार पाया था. यह कहा गया था कि जब प्राथमिक जांच में ही झूठा पाया गया, तो उसमें एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है. यह केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है .
भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील डी कि शिकायतकर्ता महिला ने पहले दावा किया कि 2013 में शाहनवाज के भाई ने उसके साथ बलात्कार किया जबकि इसकी शिकायत 2018 में दर्ज करवाई. उससे पहले 2017 में उसने शाहनवाज के बारे में भी कुछ बयान दिए थे. जब उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की तो महिला ने यह कहना शुरू कर दिया कि शाहनवाज ने अपने भाई वाला मामला सुलझाने के नाम पर उसे फार्म हाउस में बुलाया और वहां वह बेहोश हो गई. उस समय शाहनवाज ने भी उसका बलात्कार किया.