हरियाणा महिला विकास निगम की योजनाओं के तहत ऋणों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू

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-01 जून तक एकमुश्त या 6 किश्तों में कर सकेंगे भुगतान

haryana women development corporationगुरुग्राम:(haryana women development corporation) हरियाणा सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट ( ओटीएस ) योजना शुरू की है। इसके तहत यदि लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में एक जून, 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने बताया कि यह योजना उन ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी।

डीसी ने बताया कि ऋण लेने वालो को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका देता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान कर देंगे।

हरियाणा महिला विकास निगम के गुरुग्राम जिला प्रबंधक देशराज ने बताया कि उपरोक्त योजना की अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला कार्यालय एससीओ 62-63 संजय कॉलोनी, सेक्टर 12ए रोड अथवा मोबाइल नम्बर 8930345241, 7015487239 पर संपर्क किया जा सकता है।

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