गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते गुरुग्राम में 26 जनवरी को ड्रोन के प्रयोग पर रोक

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– दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गए हैं निषेधाज्ञा के आदेश

गुरुग्राम 24 जनवरी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कारणों के मदद्ेनजर जिलाधीश तथा उपायुक्त डा. यश गर्ग ने जिला गुरुग्राम में 26 जनवरी को ड्रोन ,माइक्रो लाईट एयरक्राफ्ट , ग्लाइडर /पॉवर ग्लाइडर/ होट एयर बलून , काइट फलाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश द्वारा निषेधाज्ञा के ये आदेश दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गये हैं और 26 जनवरी को प्रभावी रहेंगे। ये आदेश गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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