हरेन्द्र ढींगरा के परिवार समेत सात की जमानत याचिका खारिज

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गुरुग्राम। आरटीआई कार्यकर्ता हरिन्द्र धींगड़ा, उसके दोनों बेटों व अन्य साथी आरोपियों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हरिन्द्र ढीगड़ा, उसके दोनों बेटों व उसके एक साथी आरोपी को योजनाबद्ध तरीके से आम जनता के बैंकों में रखे हुए रुपयों को लोन के तौर पर लेकर करोङों रुपयों का कथित गबन किए जाने के मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इस मामले में संलिप्त आरोपी हरिन्द्र ढीगड़ा की पत्नी पूनम धींगड़ा व बेटे की पत्नी तानी ढीगड़ा द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दी गई याचिका को भी अदालत द्वारा किया खारिज कर दिया। इनके एक अन्य साथी आरोपी सहमल (हुडा कर्मचारी) की अग्रिम जमानत के लिए अगली सुनवाई लिए 19 मई की तारीख तय कर दी है।


गत 10 मई को आरटीआई कार्यकर्ता बताने वाले आरोपी हरिन्द्र धींगड़ा, उसके दोनों बेटों (तरुण धींगड़ा, प्रशांत धींगड़ा) द्वारा अपने परिजनों व अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से आम जनता के बैंकों में रखे हुए रुपयों को लोन के तौर पर लेकर करोङों रुपयों का गबन किए जाने के मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसी कड़ी में तत्परता से कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी हरिन्द्र ढीगड़ा के एक अन्य साथी आरोपी मोहम्मद शहनवाज आलम को गत 11 मई को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी हरिन्द्र धींगड़ा पर आरटीआई कार्यकर्ता होने का नाजायज फायदा उठाते हुए बैंकों/सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों बिल्डर्स तथा नामी संस्थानों, लोगों सहित आम जनता पर सरकारी तन्त्र का भय दिखाकर उन पर दबाव बनाकर पैसें एठनें का काम/धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई। जो पहले हरिन्द्र ढीगड़ा द्वारा बनाए नए दबाव व डर के कारण नही दी गई थी। प्राप्त शिकायतों पर गुरुग्राम पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नियमानुसार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। आरोपी हरिन्द्र ढींगड़ा, इसके दोनों बेटों व इनके अन्य आरोपी साथी द्वारा उपरोक्त मामले में अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे सोमवार को अदालत ने खारिज कर दिया।


इस मामले में संलिप्त आरोपी हरिन्द्र ढीगड़ा की पत्नी पूनम धींगड़ा व बेटे की पत्नी तानी ढीगड़ा द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दी गई याचिका को भी अदालत द्वारा खारिज किया गया और इनके एक अन्य साथी आरोपी सहमल (हुडा कर्मचारी) की अग्रिम जमानत के लिए भी अगली सुनवाई के लिए 19 मई को तारीख तय की गई है।

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