Font Size
किसानों के कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
गुरुग्राम 29 मई : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा एसएमएएम योजना 2019-20 के अंतर्गत 20 से 29 फरवरी 2020 के बीच जिन किसानों ने एग्रीहरियाणासीआरएम वेबसाइट पर कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन किया था। उस संदर्भ में विभाग ने किसानों के लिए लेजर लैंड लेवलर को छोड़कर बाकी सभी कृषि यंत्रों को मंजूरी दे दी है।
इस बारे में जानकारी देते हुए सहायक कृषि अधिकारी राजीव पाल ने बताया कि जिन किसानों ने गत 4 वर्षों के दौरान आवेदित कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं लिया है और जिनके पास जिला गुरुग्राम से पंजीकृत ट्रैक्टर है, वे अधिकृत विक्रेता से अपने कृषि यंत्र 15 जून तक खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान अपने कृषि यंत्र का बिल, ट्रैक्टर व खरीदे गए यंत्रों के साथ अपनी फोटो के साथ अपना घोषणा पत्र एग्रीहरियाणासीआरएम वेबसाइट पर 15 जून तक अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को अपना निर्माता व डीलर बदलने की छूट भी दी गई है, लेकिन निर्माताओं को अपने यंत्र की टेस्ट रिपोर्ट विभागीय वेबसाइट पर गत 20 से 29 फरवरी 2020 तक अपलोड कर रखी होनी चाहिए ।
उन्होंने बताया कि सभी किसानों को कृषि भूमि की पटवारी रिपोर्ट, आधार कार्ड की प्रति, पैन कार्ड , ऑनलाइन आवेदन की रसीद , बैंक खाते की प्रति, घोषणा पत्र, ई वे बिल , ट्रैक्टर पंजीकरण की प्रति व यदि किसान किसी आरक्षित श्रेणी में आता है तो आरक्षित श्रेणी में अतिरिक्त अनुदान लाभ प्राप्त करने के लिए आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र, मशीन का भौतिक सत्यापन करवाते समय जमा करवानी होगी। उन्होंने सभी किसानों से कहा कि वे सभी अपने सही दस्तावेजों को सावधानी से अपलोड करे। यदि कोई दस्तावेज गलत पाया जाता है तो किसान का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और वह किसी अनुदान का पात्र नहीं होगा ।