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गुरुग्राम 28 मई। कोविड-19 संक्रमण के कारण लगे लाॅकडाउन के दौरान अपने कोरोना पाॅजिटिव किराएदार से मकान खाली करवाने संबंधी मामले में गांव चकरपुर निवासी राजेन्द्र पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51बी तथा आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
कोरोना संक्रमित मरीज से मकान खाली करवाने का मामला उपायुक्त अमित खत्री के संज्ञान में आने पर उन्होंने गुरूग्राम के एसडीएम जितेन्द्र कुमार को इस पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए। उपायुक्त के आदेश पर एसडीएम जितेन्द्र कुमार के हस्तक्षेप से शिकायतकर्ता अजय कुमार की शिकायत पर डीएलएफ थाने में एफआईआर नंबर-0192 दर्ज की गई है।
इस मामले में बिहार के मधुबनी क्षेत्र के निवासी अजय कुमार ने शिकायत की थी कि वह पिछले 5-6 सालों से गांव चकरपुर के मकान नंबर -263 में किराए पर रहता है। शिकायकर्ता एक निजी अस्पताल के डाक्टर का ड्राइवर है। उसने बताया कि इसी बिल्डिंग में उसका साला शंकर भी रहता है जो कोरोना पाॅजिटिव है और उसके संपर्क में आने के कारण जब उसने अपने सैंपल की जांच करवाई तो उसकी रिपोर्ट भी पाॅजीटिव आई जिस पर डाॅक्टरों ने उसे होम क्वारंटाइन कर दिया।
शिकायकर्ता के अनुसार जब इसकी जानकारी मकान मालिक राजेन्द्र को दी गई तो उसने तुरंत मकान खाली करने के लिए कह दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपनी मोटरसाइकिल पर अपने दोनो बच्चों के साथ दिल्ली अपने भाई के घर जाना पड़ा। अब उसे मजबूरीवश अपने भाई के पास नांगलोई में रहना पड़ रहा है। तथ्यों की जांच पड़ताल उपरांत आरोपी मकान मालिक पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51बी तथा में आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के तहत डीएलएफ थाने में एफआईआर नंबर-0192 दर्ज करवाई गई है।
उपायुक्त अमित खत्री ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोई भी मकान मालिक अपने किसी किराएदार को इस लाॅकडाउन की अवधि में घर खाली करने या किराया देने के लिए विवश नही कर सकता। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।