गुरुग्राम में सभी बाजार, सेक्टर मार्केट, एचएसवीपी मार्केट और मार्केट कंपलेक्स की दुकानें खोलने का ऐलान

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सुभाष चन्द्र चौधरी 

गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने जिला गुरुग्राम में लॉक डाउन के चौथे चरण में बड़ी राहत की घोषणा करते हुए शहर के सभी बाजार, सेक्टर मार्केट, एचएसवीपी मार्केट और मार्केट कंपलेक्स की दुकानें खोलने की अनुमति देने का ऐलान किया है। इससे पिछले लगभग 57 दिनों से बंद पड़े शहर के प्रमुख बाजार और मार्केट कंपलेक्स में एक बार फिर व्यावसायिक गतिविधियां जोर-शोर से शुरू होने के आसार हैं। इसी तरह सभी औद्योगिक क्षेत्रों में भी अब सभी उद्योगों को शत प्रतिशत श्रमिकों एवं मजदूरों के साथ काम शुरू करने की अनुमति दे दी है। साथ ही सभी निजी कंपनियों एवं प्रतिष्ठानों को 50% कर्मियों के साथ काम करने जबकि सरकारी कार्यालयों में भी अब कामकाज शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

जिला उपायुक्त गुरुग्राम अमित खत्री की ओर से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार जिला गुरुग्राम के लिए भी लॉक डाउन के चौथे चरण यानी 20 मई से आगामी 31 मई तक प्रभावी रहने वाले प्रतिबंध एवं राहत संबंधी नए नियम जारी कर दिए गए। नए नियमों में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध प्रतिबंधित अधिकतर गतिविधियों को गुरुग्राम में भी प्रतिबंधित रखा गया है। इनमें सभी प्रकार की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ट्रेन मेट्रो रेल इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर जिसमें मेडिकल स्टाफ को अपवाद रखा गया है सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान शामिल है। इनके अलावा शहर में सभी होटल रेस्टोरेंट्स और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बंद रहेंगे जबकि बस डिपो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट्स पर चलने वाले कैंटीन और रेस्टोरेंट को काम करने की अनुमति रहेगी। इनके अलावा शहर में चलने वाले रेस्टोरेंट्स को भी अपना काम शुरू करने को कहा गया है लेकिन उन्हें फूड आइटम्स को केबल होम डिलीवरी सप्लाई करने की अनुमति होगी।

सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षणिक सांस्कृतिक धार्मिक और अन्य प्रकार के गतिविधियां जिनमें अधिक लोगों के जमा होने की संभावना रहती है के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। गाइडलाइन में सभी प्रकार के सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल जिम्नेशियम स्विमिंग पूल इंटरटेनमेंट पार्क्स थिएटर बार ऑडिटोरियम और एसएमजी हॉल्स के साथ-साथ सेमिनार आयोजित करने वाली जगह पर किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

जिले में सभी धार्मिक संस्थान पूजा के स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे और वहां कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

शहर में डाइन इन सर्विस सभी रेस्टोरेंट्स कैफे और ढाबा में संगीत रहेंगे जबकि उन्हें होम डिलीवरी सर्विस और रूम सर्विस देने की अनुमति होगी।

जिला उपायुक्त ने गाइडलाइन में कहा है कि सभी निजी संस्थान अपने कार्यालय 50% कर्मियों के साथ संचालित कर पाएंगे जबकि सरकारी सभी विभागों के लिए 18 मई को जारी हरियाणा सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए कामकाज शुरू करने को कहा गया है। हरियाणा सरकार ने 18 मई को जारी गाइडलाइन में सभी सरकारी विभागों निगमों बोर्डों के कार्यालय मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक काम करने की अनुमति देने का ऐलान किया था जिसमें 50% कर्मचारियों के साथ काम शुरू किया जाएगा जबकि बाकी के कर्मियों को उनके घर से ही काम करने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हरियाणा सरकार ने किसी भी कार्यालय में अगले 31 मई तक किसी भी प्रकार की पब्लिक डीलिंग को स्थगित रखने का आदेश भी जारी किया है।

जिला गुरुग्राम की खिलाड़ियों के लिए यह राहत की बात है कि अब जिले में सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स और स्टेडियम को खोल दिया जाएगा जिसमें खिलाड़ी और कोच कोही स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करती हुई अपने प्रैक्टिस शुरू करने की अनुमति होगी लेकिन वहां दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।

जैसा कि हरियाणा सरकार ने 18 मई को जारी अपने गाइडलाइन में साफ किया था कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश में इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है जिला गुरुग्राम में भी इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए संबंधित राज्यों के साथ सहमति बनने पर रोड ट्रांसपोर्ट आरंभ करने की बात कही गई है।

इंटरस्टेट मूवमेंट या शहर के अंदर बस सेवा शुरू करने को लेकर गाइडलाइन में केवल 50% यात्रियों को ही बस में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें केबल पीछे के दरवाजे से ही बस में चढ़ने की अनुमति होगी और बस में बैठने से पहले सभी यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग होगी। जिला उपायुक्त ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने सभी बसों में समुचित संख्या में कंडक्टर तैनात करेंगे जिससे प्रत्येक बस में केवल 50% यात्रियों के प्रवेश को सुनिश्चित किया जा सकेगा और सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को भी पूरी तरह लागू करने में मदद मिलेगी। सभी बस स्टैंड और दीपू पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने मार्शल तैनात करेगा जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा और यात्रियों की मूवमेंट एवं वाहनों के मूवमेंट को लेकर भी नियमों का पालन कराया जाएगा।

अपने निजी फोर व्हीलर वाहन या फिर जाप साहिब फोर व्हीलर वाहन में केवल दो यात्रियों को ड्राइवर के अलावा चलने की अनुमति होगी।

गाइडलाइन में गुरुग्राम जैसे इंडस्ट्रियल टाउन के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की गई है। हालांकि यहां लॉक डाउन के दूसरे चरण यानी 20 अप्रैल से ही औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित संख्या में एवं सिंगल शिफ्ट में काम करने की अनुमति देनी शुरू कर दी गई थी लेकिन अब लॉक डाउन के चौथे चरण में सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें आई एम टी आई ए आई डी सी एस और अन्य औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं मैं शत-प्रतिशत श्रमिकों एवं मजदूरों के साथ काम शुरू करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों ई-कॉमर्स और शहरी एवं नगर निगम क्षेत्र के सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों केबल ए श्रेणी को छोड़कर शत-प्रतिशत कर्मियों के साथ काम शुरू कर पाएंगे।

गुरुग्राम में पिछले तीन लोक डाउन से शहर के बड़े बाजार एवं मार्केट कंपलेक्स के व्यवसायियों एवं मध्यम व लघु स्तर के दुकानदारों को अपना काम शुरू करने का बेसब्री से इंतजार था। हालांकि लॉक डाउन के तीसरे चरण में कालोनियों में आप एक दुकान है या फिर अलग-थलग किसी गली में खुली हुई दुकानें एवं खाद्य वस्तुओं खासकर आवश्यक आवश्यकता ओं से संबंधित वस्तुओं की दुकानों को संचालित करने की अनुमति सीमित समय में दी गई थी लेकिन अब शहर के सभी सिंगल शॉप नेवर हुड कॉलोनी के शॉप रेजिडेंशियल कंपलेक्स शॉप सेक्टर मार्केट एचएसवीपी मार्केट बाजार मार्केट मार्केट कंपलेक्स को सत्ता के अलग-अलग 3 दिनों के लिए अपनी दुकानें खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

नई गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रकार की दुकानों को ए बी और सी तीन श्रेणी में बांटते हुए सप्ताह के अलग-अलग दिन खोलने की अनुमति मिलेगी।

श्रेणी में आटा चक्की राशन मिल्क डेरी फ्रूट और वेजिटेबल केमिस्ट ग्रॉसरी स्टोर किराना स्टोर सुपर मार्केट मीट और पॉलिथीन की दुकानें पोल्ट्री एनिमल फीड फर्टिलाइजर सी एग्रीकल्चर टूल वेटरनरी सर्विसेज और कोरियर एवं पोस्टल सर्विसेस को रखा गया है। श्रेणी में आने वाले सभी गतिविधियों से संबंधित दुकान सप्ताह के सातों दिन सुबह 7:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगी।

गाइडलाइन में श्रेणी बी में प्लंबर इलेक्ट्रिशियन फैन कूलर एसी रिपेयर सर्विसेज साइकिल स्टोर रिपेयर इनवर्टर बैटरी जैंसेट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल घड़ियों की दुकानें घड़ियों की रिपेयर करने वाली दुकानें फोटोस्टेट मोबाइल रिचार्ज वाटर प्यूरीफायर रेफ्रिजरेटर एलईडी माइक्रोवेव ओवन टू गैस स्टोर गैस स्टोव रिपेयर कंस्ट्रक्शन मैटेरियल हार्डवेयर और पेंट की दुकान फर्नीचर प्लाई वुड टिंबर और ग्लास वर्क की दुकानें शामिल की गई है। बी श्रेणी की सभी दुकानें सप्ताह में 3 दिन सोमवार बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगे और इसके लिए सुबह 8:00 बजे से शाम के 6:00 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

गाइडलाइन में श्रेणी सी में गिफ्ट शॉप्स टॉय स्टोरी बैग और शुद्ध किसकी दुकान है ऑप्टिकल शॉप रेडीमेड गारमेंट्स क्लॉथिंग शॉप कैंसिल क्रोकरी शॉप ड्राई क्लीनर शॉप ज्वेलरी शॉप और बेडिंग एवं फर्नीचर की दुकानें शामिल की गई हैं। श्रेणी सी की सभी दुकानें सप्ताह में 3 दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार को खुलेंगे जिसका समय सुबह 8:00 से शाम के 6:00 बजे तक का निर्धारित किया गया है।

उपायुक्त ने गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन दुकानों को श्रेणी बीआरसी में शामिल नहीं किया गया है उन्हें श्रेणी में शामिल समझा जाए जिसके लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम को अधिकृत किया गया है।

जिला उपायुक्त ने सभी नगर निगमों नगर परिषद व नगर पालिकाओं के प्रमुखों से अपने अपने इलाके में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों मैं सोशल डिस्टेंसिंग व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए निर्धारित एसपी को पूरी तरह लागू कराने को कहा है साथ ही सभी शॉपकीपर्स ट्रेडर्स और मार्केट एसोसिएशन से भी इस संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करने को कहा है। इलाके में दुकानों की श्रेणी निर्धारित करने और उनके खुलने एवं बंद होने के साथ-साथ सप्ताह के निर्धारित दिन के बीच अंतराल बनाए जाने को लेकर भी संबंधित नगर निगमों नगर पालिका और नगर परिषद के साथ-साथ स्थानीय पुलिस को भी संवेदनशील रहने को कहा गया है।

सभी दुकानों को अपने दुकान से 6 फीट की दूरी पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की दृष्टि से चिन्ह या संकेत लगाने को कहा गया है और दुकानों के बाहर लगी चिन्ह के अनुसार ग्राहकों को दूरी बनाने के लिए भी प्रेरित करने को कहा गया है।

जिला उपायुक्त ने ज्वाइंट कमिश्नर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी कमेटी के सेक्रेटरी एसएचओ ट्रैफिक संबंधित थाना क्षेत्र के एसएचओ को अलग-अलग बाजार के क्षेत्र में पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान चिन्हित करने को कहा है जिससे वहां आने वाले ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें।

उपायुक्त ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इंसिडेंट कमांडर सोना पटौदी और ज्वाइंट कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम से अपने-अपने क्षेत्रों में इंस्पेक्शन टीम गठित करने को कहा है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि संबंधित क्षेत्रों की इंस्पेक्शन किन्ही उस क्षेत्र के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।

उपरोक्त सभी प्रकार की गतिविधियां कंटेनमेंट जॉन में संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। जिले में पूर्व की भांति स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एस ओ पी का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

 

 

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