नई दिल्ली : पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि देश में नाई की दुकानों या हेयर सलून खोलने का कोई आदेश नहीं है, शराब की दुकानों को खोलने का भी आदेश नहीं है. इसको लेकर आज पूरे देश में भ्रान्ति फ़ैल गयी थी जिसे केंद्र सरकार की ओर से अब साफ कर दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति देने की घोषणा की थी. इस आदेश में कहा गया है कि हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे लेकिन सलून और शराब की दुकानों को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं था.
शुक्रवार देर शाम जारी आदेश में कहा गया था कि केंद्र सरकार की ओर से जारी पूर्व की गाइड लाइन में संशोधन करते हुए सभी प्रकार की दुकाने जो नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र के बाहर हैं या फिर उसकी सीमा में कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी जाती है। इस आदेश में बाजार हो या आवासीय क्षेत्र सभी इलाके में शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड दुकाने खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन मल्टी ब्रांड वाले मॉल्स को अभी खोलने की अनुमति नहीं होगी।
इन दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त लगाई है जबकि सभी दुकानदारों के उनके कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही केवल 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ ही दुकाने चलाने की अनुमति होगी। जबकि ऐसे एरिया जो संक्रमित जॉन या हॉटस्पॉट घोषित है वहां दुकाने खोलने की अनुमति नहीं होगी।
ऐसे सलून या नाइ की दुकानों मे सोशल डिस्टेंस बनाये रखना मुश्किल है. इसलिए इसे प्रतिबंधित रखा गया है. साथ ही शराब की दुकाने भी नहीं खोलने का आदेश दिया गया है.