सम्बंधित एरिया के एसीपी या एसएचओ के साथ मिलकर होगी कार्रवाई
गुरुग्राम: शुक्रवार को गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री, जो जिलाधीश भी है, ने आज एक बार फिर नया संशोधित आदेश जारी कर कंटेनमेंट जॉन में विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी । कंटेनमेंट जॉन प्लान में संबंधित एसडीएम को एरिया के एसीपी या थाना प्रभारी के साथ मिलकर कंटेनमेंट जॉन की बाउंड्री निर्धारित करने का आदेश दिया गया है. साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को ही प्रवेश तथा निकासी का प्रबंध करने की भी जिम्मेदारी दी गई। इस नए आदेश में उन्हें आवश्यक सेवाएं, आपात स्थिति में पास आदि उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया है।
जिला उपायुक्त के आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के लिए संबंधित एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में इंचार्ज होंगे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुपरवाइजर ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे, जो सभी प्रबंधों को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन की पहचान करना तथा घोषित करना, एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसकी हर 5 दिन में समीक्षा की जाएगी।
गुरुग्राम में अब तक आये कोरोना पॉजिटिव केसों को देखते हुए 9 कंटेनमेंट जॉन बनाए गए हैं जिन्हें सील करने की कार्रवाई की जा रही है।
इसके अलावा जिला उपायुक्त अमित खत्री ने आज से गुरुग्राम में भी घर से निकलते ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया।- जिलाधीश श्री आर्य ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी किया. जिलाधीश के आदेश अनुसार सभी व्यक्ति गली, अस्पताल कार्यालय मार्केट आदि स्थानों पर मास्क पहनेंगे। यहां तक कि अपने व्यक्तिगत वाहन या सरकारी वाहन में भी यात्रा करते समय मास्क पहनना जरूरी किया गया है।
सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि वे बिना मास्क पहने बैठक में नहीं आएंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।