मोहम्मद अकिल ने बताया : गुरुग्राम पुलिस-प्रशासन द्वारा उठाये गये व्यापक कदम
वाहनों के चालान, इम्पाउंड करने सहित दर्ज किए गए 261 मामले
1415 वाहनों का चालान तथा 654 वाहनों को जब्त किया
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिला में 37 लोगों पर मामला दर्ज
13 लोगों पर धारा 269 व 270 के तहत एफ आई आर दर्ज
गुरुग्राम, 10 अप्रैल। कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम एवं फैलाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये देशव्यापी लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस-प्रशासन द्वारा व्यापक कदम उठाये जा रहे है। पुलिस द्वारा जहां लोगों से घरों के अंदर रहने का अनुरोध किया जा रहा है, वहीं जो व्यक्ति बार-बार बिना किसी वजह के घर से बाहर निकल रहे है और लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघना कर रहे है, ऐसे लोगों के विरूद्ध पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के अलावा चालान भी किये गये है. साथ ही वाहनों को इम्पाउंड करने की कार्यवाही भी की गई है।
गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकिल ने बताया कि लॉक डाउन शुरु होने से लेकर 10 अप्रैल तक 1415 वाहनों का चालान तथा 654 वाहनों को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत जिला में 261 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। इसके अलावा, 13 लोगों पर धारा 269 व 270 के तहत एफ आई आर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिला में 37 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। श्री अकिल ने बताया कि जिला में 788 लोगों द्वारा लॉक डाउन तथा कर्फ्यू आर्डर का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया जिला में नियमों का उलंघन करने वालों पर 6340400 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
श्री अकिल ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वे अपने घरों में ही रहे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, ऐसे लोग भी क्वारंटाइन के नियमों की पालना करें, अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस सम्बंधी अफवाह सोशल मीडिया, फेस बुक तथा वाट्सएप पर फैलाने एवं लोगों को गुमराह करने, होम क्वॉरेंटाइन के नॉर्मस की उल्लंघना करने तथा आवारा घूमने, धारा 144 की उल्लंघना करने के मामलों में भी केस दर्ज किये जा रहे है।
उन्होंने कहा कि सभी लोग लॉक डाउन के दौरान अपने घरों में ही रहे और प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए इसी प्रकार से सोशल डिस्टेशिंग लोगों को अपनानी होगी। नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाह की ओर ध्यान न दें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अफवाह फैलाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी नागरिक को संदिग्ध कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की सूचना मिलती है तो वे इस बारे प्रशासन को सूचित करें।
क्या-क्या रखें सावधानियां- कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग 7 बहुत जरूरी कदम उठाएं- जब तक बहुत जरूरी न हो कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। किसी से भी न तो हाथ मिलाएं और न ही किसी दूसरे के शरीर को स्पर्श करें, अपनी खुद की आंखों, कानों, नाक, गले या चेहरे को भी न छुएं, किसी से भी बात करते हुए कम से कम चार फीट की दूरी रखें, छींकते या खांसते समय अपना मुंह व नाक, मास्क, रूमाल या कपड़े से जरूर ढक लें। दरवाजों, दरवाजों के हैंडलों, मेजों, कागजों, ढक्कनों, बर्तनों इत्यादि को नंगे हाथों से न छुएं। ऐसा करना सम्भव न हो तो छूने से पहले इन चीजों की सतहों को और छूने के तुरंत बाद अपने हाथों को चलते पानी में कम से कम 20 सैकण्ड के लिए धोएं। बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो तो डाक्टर से सम्पर्क करें।