गुडग़ांव 17 जनवरी : बाजार से सब्जी खरीदने गए वाहन चालक का मोबाईल झपटने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने पोख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को 5 साल की कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्टर 15 पार्ट 2 के मुस्ताक ने वर्ष 2017 की 6 सितंबर को शहर थाना पुलिस में शिकायत दी थी कि वह नरेश कुमार की गाड़ी पर चालक है। वह नरेश कुमार को सब्जी खरीदवाने के लिए गुडग़ांव सब्जी मंडी गाड़ी से लेकर आया था। नरेश सब्जी लेने चले गए और वह गाड़ी में ही बैठा रहा। इसी दौरान तीन युवक आए और वे गाड़ी की खिडक़ी खोलने का प्रयास करने लगे। उन्होंने खिडक़ी पर मुक्का मारा, जिसका उसने विरोध किया तो वे उसके साथ मारपीट करने लगे और उसका मोबाईल छीन कर भागने लगे। शोर मचाया तो वे मोबाईल फेंक कर भागने का प्रयास करने लगे थे लोगों की भीड़ ने एक आरोपी को काबू कर लिया। जबकि दो भागने में सफल रहे। भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया।
उसकी पहचान रंगनाथन के रूप में हुई थी। उसने बताया कि वह तमिलनाडु का है और उसके साथ उसके दो साथी स्टालिन व अब्दुल हसन भी हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ भादस की धारा 379 बी, 511 के तहत मामला दर्ज कर फरार हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन, उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। रंगानाथन का मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने उसे शुक्रवार को पांच साल कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है।