गुडग़ांव : डंडे से पीट-पीटकर महिला की हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला उप न्यायवादी अनुराग हुड्डा से प्राप्त जानकारी के
अनुसार जिले के गांव बलेवा में सुभाष अपनी दुकान चलाता है। वर्ष 2017 की 14 अक्टूबर को गांव का ही उपकार उसकी दुकान पर पहुंचा था। किसी बात को
लेकर दोनों में झड़प हो गई थी, जिस पर उपकार ने डंडे से सुभाष की पिटाई करनी शुरु कर दी थी। जब बीच=बचाव कराने के लिए सुभाष की पत्नी बाला आई तो उपकार ने उसकी भी अच्छी-खासी पिटाई कर दी थी। जब पति-पत्नी इस मामले की शिकायत करने पुलिस थाना जा रहे थे तो उपकार ने उन पर तब भी हमला कर घायल कर दिया था, जिससे पत्नी गंभीर रुप से घायल हो गई थी।
पुलिस ने घायलों की शिकायत पर उपकार के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया था। उपचार के लिए
उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ती देख महिला को रोहतक के पीजीआई में दाखिल करा दिया गया था, जहां पर उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी।
पुलिस ने मारपीट की धाराओं के साथ हत्या की धारा 302 भी इसमें लगा दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जिला जेल में बंद था मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी है।