गुरुग्राम। आगामी 21 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में ड्यूटी पर तैनात रहने वाले सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाल सकते हैं।
– इन कर्मचारियों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी उन अधिकारियों व कर्मचारियों की है जिनका वोट दूसरे जिले में पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है और दूसरी श्रेणी, ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियांे की है जिनकी ड्यूटी उसी जिला में है जिस जिला में उनका वोट बना हुआ है परंतु वह वोट उस विधानसभा क्षेत्र में नही है जहां उसकी ड्यूटी लगी हुई है बल्कि जिला की दूसरी विधानसभा क्षेत्र में है।
– जिन अधिकारियों व कर्मचारियों का वोट दूसरे जिला के विधानसभा क्षेत्र में है, वे अपनी ड्यूटी वाले जिला के इलेक्शन ऑफिस से फार्म नंबर-12 लेकर उसमें जानकारी भरकर उस विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास भेजंेगे जहां पर अधिकारी या कर्मचारी का वोट बना हुआ है। फार्म नंबर-12 के साथ कर्मचारी को अपने विभागीय पहचान पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
– इसके बाद उस अधिकारी अथवा कर्मचारी के पास रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पोस्टल बैलेट पेपर डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। इस पोस्टल बैलेट पेपर पर उस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नाम व चुनाव चिन्ह आदि छपे होंगे।
– वह अधिकारी अथवा कर्मचारी पोस्टल बैलेट पेपर पर अपनी पसंद अनुसार उम्मीदवार के नाम के सामने वाले चिन्ह पर रिटर्निंग अधिकारी से ऐरोक्रास मोहर लेकर लगा दे या वह अपने पैन से भी चुनाव चिन्ह पर टिक कर दे। – इस पोस्टल बैलेट पेपर के साथ निर्देशिका व घोषणा पत्र भी संलग्न होगा जिस पर आॅफिस हैड के हस्ताक्षर होंगे।
– इसके बाद इस पोस्टल बैलेट पेपर को ऑफिस हेड के साइन वाले घोषणा पत्र के साथ संलग्न करके डाक द्वारा वापिस उसी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास भेजना होगा, जहां पर वोट बना हुआ है।
– यह बैलेट पेपर मतगणना से पहले रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। यह पूरी प्रकिया उम्मीदवारों की सूची फाइनल होने व उन्हें चुनाव चिन्ह आबंटित होने के बाद शुरू होगी।
— दूसरी श्रेणी उन अधिकारियों व कर्मचारियों की है, जिनकी ड्यूटी जिला मे ही किसी एक विधानसभा क्षेत्र में लगी होगी जबकि उनका वोट जिला की दूसरी विधानसभा क्षेत्र में बना है। ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिला इलेक्शन ऑफिस में फार्म नंबर-12 भरकर उसके साथ अपने विभागीय पहचान पत्र की प्रति संलग्न करके देंगे।
– इसके बाद उन्हें चुनाव कार्यालय से पोस्टल बैलेट पेपर मिलेगा जिस पर वह अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने वाले चुनाव चिन्ह पर निशान लगाकर जिला चुनाव कार्यालय में देगा या फिर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में रखे बाॅक्स में डाल सकता है। —फार्म नंबर-12 में मतदाता के बूथ नंबर व मतदाता सूची में नाम आदि की जानकारी होती है, जिसका मिलान चुनाव कार्यालय के रिकाॅर्ड से करके उस पर निशान लगाया जाता है। ऐसा करने से एक कर्मचारी अथवा अधिकारी केवल एक बार ही पोस्टल बैलेट मिलेगा।