नई दिल्ली : रमज़ान के दौरान मतदान आरम्भ करने के समय में फेरबदल करने की मांग वाली याचिका देश की सर्वोच्च अदलत ने खारिज कर दी है. अदालत में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि रोजे के दौरान सुबह 5 बजे से मतदान शुरू कराया जाए ताकि रोजा रखने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को मतदान में परेशानी न हो. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उक्त याचिका खारिज कर दी. उल्लेखनीय है कि अभी मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे का निर्धारित है.
बताया जाता कि इस प्रकार की मांग निर्वाचन आयोग के समक्ष भी उठा था लेकिन आयोग ने इसे अव्यावहारिक बताया था. आयोग का कहना था कि मतदान करने की अवधि पहले से ही बाधा दी गयी है इससे मतदान में लगे अधिकारी को पहले ही अधिक समय तक काम करना पद रहा है. यह भी तर्क दिया गया था कि अगर मतदान सूर्योदय से पहले शुरू कराया जाएगा तो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था औरअ अन्य आवश्यक प्रशासनिक बदलाव भी करने होंगे. यह संभव नहीं है.
गौरतलब है कि गत 10 मार्च को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था. तब इस सम्बन्ध में सवाल किया गया था लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं है. उन्होंने कहा था कि त्योहार के दिन और शुक्रवार के दिन का का खयाल रखा गया है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील निजामुद्दीन पाशा ने मांग की थी कि रोजे के दौरान वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से दो घंटे पहले यानी 5 बजे किया जाए. गत 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से इस याचिका पर विचार करने के लिए कहा था लेकिन आयोग ने इसमें आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए मन कर दिया था .
उल्लेखनीय है कि गत 7 मई से रोजा शुरू हुआ है. रोजा शुरू होने के बाद 12 मई को मतदान हुआ है. अब 19 मई को आखिरी चरण का मतदान भी होना है. इस दिन 59 सीटों पर मतदान होंगे. अब सुप्रीम कोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया है.