लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार 70 लाख रु कर सकेंगे खर्च

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चंडीगढ़ :  भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार हरियाणा में लोक सभा आम चुनाव 2019 में प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव के समय 70 लाख रुपये तक की राशी अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकता है। उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से पूर्व बैंक में अलग से अपने नाम से या अपने चुनाव एजेंट के साथ ज्वाइंट बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव संबंधी सभी प्रकार का खर्चा इसी खाते के माध्यम से किया जाएगा।

        हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत ने जानकारी दी कि सभी राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को चुनावी खर्चों का ब्यौरा रखने संबंधी कानूनों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि लोक सभा आम चुनाव 2019 में खर्च सीमा 70 लाख रुपये है। इसके अलावा नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार को खर्चा रजिस्टर दिया जायेगा जिसमें उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन व्यय से सम्बंधित प्राप्त राशि तथा खर्च का विवरण अलग-अलग रखना होगा।

        उन्होंने बताया कि उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये तक का खर्चा नकद किया जा सकता है तथा इससे अधिक खर्चा चैक/आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी इत्यादि द्वारा करना होगा। चुनाव खर्च की देखरेख के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाएंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सहायक व्यय प्रेक्षक लगाए जाएंगे। चुनाव प्रचार की अवधि के समय में तीन बार उम्मीदवार द्वारा अपने खर्च के रजिस्टर की पड़ताल चुनाव व्यय पर्यवेक्षक द्वारा बताई गई निर्धारित तिथि व समय पर करवाई जानी होगी अन्यथा उसे नोटिस दिया जायेगा। यदि कोई उम्मीदवार अपने खर्चे के ब्यौरे की पड़ताल के लिए नहीं आता है तो उम्मीदवार द्वारा ली गई गाडि़यों की परमिशन को वापिस ले लिया जाएगा जिससे वह उन वाहनों का प्रयोग नहीं कर पाएगा।

        डॉ. इन्द्रजीत ने बताया कि इस बार उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने के लिए अंतिम 5 वर्ष की आयकर रिटर्न का ब्यौरा देना अनिवार्य है। जिन मामलों में अपेक्षित है वहां उम्मीदवार द्वारा हिन्दू अविभाजित परिवार का विवरण भी दिया जाए। इसके साथ ही अपना या परिवार में किसी और का विदेशी बैंक में खाता या अन्य विदेशी संस्था में कोई जमा संपत्ति या देनदारियां है, उसकी भी जानकारी देनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की भी जानकारी देनी होगी। अगर बाद में यह पाया गया कि उम्मीदवार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी दर्ज नहीं करवाई है तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

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