गुरुग्राम : जिलाधीश टी एल सत्यप्रकाश ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर नागरिक अस्पताल परिसर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेशों मे स्पष्ट किया गया है कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ने पत्र जारी कर कहा है कि अस्पताल परिसर में हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं के सही निस्तारण में दिक्कत आ रही है और हड़ताली कर्मचारियों से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना है।
जिलाधीश ने जारी आदेशो में कहा है कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू निस्तारण सुनिश्चित करने के मद्द्ेनज़र अस्पताल परिसर धारा-144 लागू की गई है। ये आदेश जिला मे तुरंत प्रभाव से लागू किए गए है।