7 दिसंबर, 2017 से पहले अधिसूचित की गई चयन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्णय
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार होगी चयन प्रक्रिया
चंडीगढ़, 1 जून : हरियाणा सरकार ने 7 दिसंबर, 2017 से पहले अधिसूचित की गई चयन प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी से संबंधित आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के तहत सभी मामलों में चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का निर्णय लिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय 18 मई, 2018 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2016 की सीडब्ल्यूपी संख्या 18514 में 2018 के सीएम नम्बर 3905 के आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों, बोर्डों और निगमों को 7 दिसंबर, 2017 से पहले अधिसूचित की गई चयन प्रक्रिया के सभी मामलों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के तहत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियां देने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बहरहाल,उनके नियुक्ति पत्रों में एक विशेष शर्त शामिल की जाएगी कि उक्त नियुक्ति इसी मामले पर गुजरात राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई अपील, जिसकी प्रक्रिया लम्बित है, उसके निर्णय पर निर्भर करेगी।