चंडीगढ़, 30 मई : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (अचल सम्पत्ति की बिक्री) नियम, 2000 में संशोधन तथा अनाज मण्डी में पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट या एसोसिएशन द्वारा नि:शुल्क धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई।
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड केवल उस अनाज मण्डी में स्थल के आवंटन पर विचार करेगा जहां भूमि उपलब्ध है और पहले मार्केट कमेटियों/बोर्ड की आवश्यकता पूरी करने के बाद उस उद्देश्य के लिए भूमि दी जा सकती हो। उपलब्धता और व्यवहार्यता के आधार पर, स्थल अग्रिम लीज प्रीमियम के भुगतान पर 33 साल की अवधि के लिए लीज-होल्ड आधार पर आवंटित किया जाएगा, जो आरक्षित मूल्य का 35 प्रतिशत तय किया जाएगा।
अनाज मण्डी में पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट/एसोसिएशन द्वारा नि:शुल्क धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना हेतु भूमि आवंटित करने के लिए खुले विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऐसे खुले विज्ञापन की प्रतिक्रिया में मार्केट कमेटी के कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की कमेटी द्वारा जांच (वित्तीय स्थिति, अनुभव, स्थापना के वर्ष आदि) की जाएगी। सम्बन्धित मण्डलायुक्त इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि सम्बन्धित उपायुक्त, एचएसएएमबी का सम्बन्धित जोनल प्रशासक तथा बोर्ड का सीनियर टाउन प्लानर इसके सदस्य होंगे। सम्बन्धित मार्केट कमेटी का सचिव इसका सदस्य सचिव होगा। यह कमेटी पारदर्शी तरीके से सफल आवेदकों का चयन और अनुशंसा करेगी।
इसके पश्चात मार्केट कमेटी इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने के लिए आवेदनों को मुख्य प्रशासक को भेजेगी। मुख्य प्रशासक आवेदक को स्थल आवंटित करने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमण्डल की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।