-करनाल को मिला फार्मा पार्क
सुभाष चौधरी/प्रधान संपादक
चंडीगढ़, 3 मई- हरियाणा के उद्यमियों को बहुत बड़ी सौगात प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढ़ांचागत विकास निगम की औद्योगिक संपदाओं में विकसित की जा रही औद्योगिक इकाइयों के लिए एफ.ए.आर (फ्लोर एरिया रेशो) 150 से बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा करनाल में 50 एकड़ में फार्मा-पार्क विकसित किया जाएगा जोकि क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल उद्योग को बढ़ावा देगा।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने आज करनाल व कुरूक्षेत्र जिलों के उद्यमियों की करनाल में ‘समाधान दिवस’ कार्यक्रम में समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उद्यमियों द्वारा रखी गई 29 समस्याओं में से 27 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने जिला करनाल व कुरूक्षेत्र में औद्योगिक विकास को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि ‘समाधान दिवस’ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्यमियों के हित में एक अन्य घोषणा करते हुए कहा कि औद्योगिक प्लाटों की दो श्रेणियों के मामले में औद्योगिक कार्यान्वयन में 10 प्रतिशत की अंतर-लागत (वर्तमान आवंटन दर-मूल आवंटन दर) के साथ अनुमति दी जा सकती है। खाली पड़े प्लाटों के मामले में वर्तमान दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ परिवर्तन के लिए अनुमति दी जाएगी।
करनाल एग्री इंप्लीमेंटस मैनूफैक्चरिंग एसोसिएशन ने मिनी क्लस्टर योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले टूल-रूम के लिए उपकरणों की सूची प्रदान करने के लिए आग्रह किया तो बताया गया 15 दिनों के अंदर कन्सलटेंट टूल-रूम के उपकरणों की फाइनल सूची की डी.पी.आर राज्य स्तरीय संचालन समिति के पास स्वीकृति के लिए जमा करवा देगा।
हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड (एचईपीसी) द्वारा आग के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है जो कि सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम है। इस मामले में 45 दिन से अधिक का कोई भी केस शेष नहीं है। उन्होंने कहा कि एचएसआईआईडीसी द्वारा इंपैनल्ड 289 आर्किटेक्ट की सेवाएं अब औद्योगिक इकाइयों द्वारा ली जा सकती हैं। चूंकि एचईपीसी में मामलों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है, ऐसे में उद्योग विभाग ने सक्षम युवाओं को रिलेशनशिप आफिसर के रूप में रखने का फैसला किया है जो एचईपीसी से आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने में उद्योगों की सहायता करेंगे।
उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रोत्साहनों को दाखिल करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। सेवा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रोत्साहनों की मंजूरी के लिए 45 दिनों की समय सीमा अधिसूचित की गई है। आवेदनों की स्क्रूटनी और अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के सामने बैंकों द्वारा कई बार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा अड़चनें डाली जाती थी। जिस कारण करनाल जिले में 2000-2018 की अवधि के दौरान 7977 केसों में मात्र 461 करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई थी। लेकिन अब डी.आई.सी द्वारा ऐसे मामलों पर फॉलोअप करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। हरियाणा में राज्य स्तरीय बैंकर समिति बनाई गई है जो कि डी.आई.सी को ऐसे मामले भेजेगी ताकि उद्योग लगाने वालों को सही रास्ता मिल सके। उन्होंने कहा कि मिनी क्लस्टर योजना में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए खरीद समिति में वरिष्ठï अकाऊंट आफिसर की जगह एस्टेट मैनेजर (एचएसआईआईडीसी) लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि मुगल माजरा में स्थापित होने वाले उद्योग के लिए पहुंच सडक़ों का विकास किया जा रहा है। कुंजपुरा से मुगल माजरा रोड़ तक 3.5 किमी की सडक़ को चैड़ा करने तथा स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के लिए 161 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कुंजपुरा से जारोली रोड़ से मुगल माजरा तक 109.21 लाख रुपये की नई सडक़ सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। यह काम आवंटन के बाद नौ महीने के भीतर पूरा हो जाएगा।
फे्रट एसिस्टेंस स्कीम की समय सीमा 45 दिन निर्धारित की गई है। जीएसटी की वापसी की मंजूरी 22 दिनों में और किसी भी टिप्पणी के मामले में 52 दिनों के भीतर दी जाएगी। क्षेत्रीय शोध केंद्र उचानी (करनाल) में फार्म मशीनरी सेंटर का सुविधा केंद्र स्वीकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा उपकरण खरीदने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा। मुगल माजरा औद्योगिक क्षेत्र में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की स्थापना के लिए एसोसिएशन द्वारा भूमि दी जाएगी। एचएसआईआईडीसी द्वारा यह प्लांट स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एग्रो मॉल को प्रदर्शनी केंद्रों के रूप में उपयोग के लिए किफायती दरों पर इंडस्ट्री एसोसिएशनों को किराए पर देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के अनुसार स्टार्ट-अप के लिए श्रम कानूनों के तहत स्व-प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अधिसूचित किया जाएगा।
इस अवसर पर हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री श्री करण देव कंबोज और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।