गुरुग्राम में 13 पदों पर विशेष पुलिस अधिकारियों की होगी नियुक्ति

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पुलिस आयुक्त कार्यालय में 11 जनवरी को होगा साक्षात्कार 

 
गुरूग्राम 10 जनवरी। गुरुग्राम में 13 पदों पर विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है जिसके लिए 11 जनवरी को पुलिस आयुक्त कार्यालय में साक्षात्कार होंगे। इन पदो पर भर्ती एक वर्ष के लिए अनुबंध आधार पर की जाएगी। हरियाणा औद्योगिक  सुरक्षा बल के हटाये गए महिला, पुरूष कर्मचारी व 819 भूतपूर्व एचएपी 2004 में सेवा मुक्त किये गए जवान ही इन पदों के लिए पात्र होंगे। पदों को लेकर शर्तों का उल्लेख करते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के हटाये गए महिला, पुरूष कर्मचारी व 819 भूतपूर्व एचएपी 2004 में सेवा मुक्त किये गये जवानों को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए 14000 रूपयें के मासिक मानदेय पर रखें जाएंगे। इस राशि को विशेष पुलिस अधिकारियों को नकद न देकर उनके बैंक खाते में जमा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस सहायक बल के सदस्यों को उनके गृह पुलिस थानों मे तैनात नही किया जाएगा लेकिन ये ध्यान में रखा जायेगा कि उनकी तैनाती उनके निवास स्थान के नजदीक ही पुलिस थानों मे की जाएगी। सहायक बल के सदस्यों को भर्ती के समय दो जोड़ी वर्दी, एक जोड़ी जूते और अन्य आवश्यक वर्दी से संबंधी वस्तुओं के लिए 3000 रूपये केवल एक बार दिए जाएंगे।
 
इस सहायक बल के सदस्य जब  सरकारी दौरे पर होंगे तो उसके लिए 150 रूपयें प्रतिदिन यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।  जो हरियाणा पुलिस के सिपाही के लिए आकस्मिक अवकाश लागू है, उन्हें वही प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उन्हें 10 लाख रूपये की राशि, स्थाई विकलांगता पर 1 लाख रूपये से 3 लाख रूपये तथा गंभीर चोट पर 1 लाख रूपये तक की राशि दी जाएगी। 
 
चयन के लिए साक्षात्कार पुलिस मुख्यालय द्वारा नामित चयन समिति जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक, अध्यक्ष के रूप में तथा संबंधित जिले का एक उप-पुलिस अधीक्षक और एक निरीक्षक होगा, को मिलाकर बने बोर्ड द्वारा लिया जायेगा। नियुक्त किए गए उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रोफोर्मा के अनुसार वचनबद्धता व्यक्तिगत रूप में हस्ताक्षरित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इन विशेष पुलिस अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति में थोड़े समय के लिए हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है। इन विशेष पुलिस अधिकारियों को एक 15 दिन के कैपसूल कोर्स , जोकि पुलिस विभाग की महत्तवता बताएगा, में भेजा जाएगा। इन्हें गार्द ड्युटी, पैट्रोलिंग, यातायात, कानून तथा व्यवस्था और पुलिस से संबंधित डयूटियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नियुक्ति के बाद महीने में यदि कोई रिक्ति बनती है तो संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समक्ष प्रक्रिया अपनाते हुए 15 दिन के अंदर भरा जा सकता है। इन स्वयंसेवकों विशेष अधिकारियों की सेवाएं संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा एक साल अथवा उससे पहले कभी भी बिना कोई कारण बताए इस आधार पर निरस्त की जा सकती है यदि इनका चाल चलन व्यवहार असंतोषजनक पाया जाता है अथवा इनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो। इन बर्खास्त आदेशो के खिलाफ किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई भी अपील नही की जा सकती। नियुक्त किये गये विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाएं, सेवाओं के नियमितिकरण हेतु या तदोपरांत किसी भी लाभ के लिए किसी प्रकार के दावे के बगैर अवधि की समाप्ति पर स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। चयन के लिए साक्षात्कार में आने के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता नही दिया जाएगा। पदो की संख्या , बिना कोई कारण बताए बढ़ाई या घटाई या पूर्णत: वापिस ली जा सकती है।

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