यूनुस अलवी
नूंह 23, अगस्त। जिलाधीश मनीराम शर्मा ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के कोर्ट में चल रहे केस में आने वाले निर्णय के दृष्टिगत जिला में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किये हैं।
आदेशों में कहा गया है कि जिला में वाटर चैनलों, बिजली घरों में गैर कानूनी गतिविधियां करने और सड़क जाम करने की पाबन्दी रहने के साथ-साथ जिला में किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी तथा ना ही कोई व्यक्ति हथियारों का खुले में प्रदर्शन करेगा। ट्रैक्टर-ट्राली के अन्दर ड्राम में पैट्रोल, डीजल और तेल जो कि शांति और मानवीय जीवन के लिए खतरा हो, के लेकर जाने में भी पाबन्दी रहेगी। असामाजिक और गैर कानूनी तत्वों पर रोक लगाने के लिए किसी भी स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इक्कठे खड़े नहीं होंगे। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अनुपालना ना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी 30 अगस्त तक लागू रहेंगे।