चण्डीगढ़, 9 अगस्त : हरियाणा सरकार ने विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए कम से कम 10 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले जिलों में जिला अनुसूचित जाति विकास बोर्ड का गठन किया है।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ यह जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। बोर्ड के सदस्यों में नगर निगम आयुक्त, अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) से संबंधित सभी विभागों के जिला प्रमुख, संबंधित जिले के सभी विधायक और सांसद, ब्लॉक अध्यक्ष और पांच गैर-सरकारी सदस्य (अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित तीन पुरूष और एक महिला)शामिल होंगे। जिला कल्याण अधिकारी इसका सदस्य संयोजक होगा।
यह बोर्ड अनुसूचित जाति समूहों और दूसरों के बीच जिले में विकास अंतराल की पहचान करेगा, धन राशि के लिए उपाय करेगा, राज्य स्तरीय एजेंसी को भेजी जाने वाली धनराशि की रूपरेखा तैयार करेगा और इसका चयन करेगा। अनुसूचित जाति उप-योजना से संबंधित उपयुक्त योजनाओं और परियोजनाओं की पहचान करने, परियोजनाओं की निगरानी करने और इनके कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बोर्ड की हर तिमाही में नियमित रूप से एक बार बैठक होगी।