शिक्षा व स्वास्थ्य पर जीएसटी में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा : अरुण जेटली

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एकोनामी क्लास में हवाई यात्रा सहित परिवहन पर 5% जीएसटी

नई दिल्ली / श्रीनगर : देश में शिक्षा व स्वास्थ्य पर नई टैक्स सिस्टम जीएसटी में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा.  सेवाओं पर चार अलग अलग दरों से जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है. जीएसटी परिषद ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सेवाओं के लिए दरों को आज अंतिम रूप दिया. इसके तहत एकोनामी क्लास में हवाई यात्रा सहित परिवहन पर 5% जीएसटी लगेगा.

परिषद ने दूरसंचार, बीमा, होटल और रेस्टोरेंट सहित विभिन्न सेवाओं के लिए 4 दर स्लैब 5,12,18 और 28% में टैक्स लगाने का फैसला किया है. यह दरें भी वस्तुओं के लिए तय की गई दरों के अनुसार ही हैं. इसके साथ ही सोने समेत कुछ ही जिंस को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों को तय कर लिया गया है. सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई से करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.

 

परिषद की दो दिवसीय बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी :

 

  •  उन्होंने कहा कि दूरसंचार व वित्तीय सेवाओं पर 18% की मानक दर से कर लगेगा.
  • परिवहन सेवाओं पर 5% टैक्स लगेगा. यह दर ओला और उबर जैसी एप्प से टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों पर भी लागू होगी.
  • इसके साथ ही फिलहाल 6% टैक्स देने वालों पर यह लागू होगी.

 

     –      रेल यात्रा में  सामान्य श्रेणी या गैर वातानुकूलित (एसी) रेल यात्रा को जीएसटी से छूट दी गई है .

      –   वातानुकूलित टिकटों पर 5% शुल्क लगेगा.

 

  •      मेट्रो, लोकल ट्रेन और हज यात्रा सहित तीर्थाटन यात्राओं को जीएसटी छूट जारी रहेगी.
  •     हवाई यात्रा में इकनोमी श्रेणी पर 5% जबकि बिजनेस श्रेणी यात्रा पर 12% जीएसटी लगेगा.
  •      बिना एसी वाले रेस्टोरेंट में भोजन बिल पर 12% जीएसटी लगेगा.
  •     मदिरा लाइसेंस वाले एसी (वातानुकूलित) रेस्टोरेंट में कर की दर 18% रहेगी.
  •      5 सितारा होटलों में जीएसटी की दर 28% रहेगी.
  •      इसी तरह 50 लाख रुपए या कम कारोबार वाले रेस्टोरेंट पर 5% की दर से टैक्स लगेगा.
  •      वहीं सफेदी (पुताई) जैसे ठेके पर किए जाने वाले काम पर 12% जीएसटी लगेगा.
  •      मनोरंजन टैक्स को सेवा टैक्स में मिला दिया जाएगा जबकि सिनेमा सेवाओं, घुड़दौड़ में बाजी लगाने या गेंबलिंग पर 28% टैक्स लगेगा.
  •     सिनेमा हॉल के लिए प्रस्तावित टैक्स दरें मौजूदा दरों की तुलना में 40 से 55% तक कम है.
  •     इससे जहां सिनेमा टिकटें सस्ती हो सकती हैं और उन पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा.

 

         –  उन्होंने कहा कि प्रति दिन 1000 रुपए का शुल्क लगाने वाले होटल और लॉज को जीएसटी में छूट रहेगी.

         –  1000 से 2000 रुपए प्रति दिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 12% रहेगी.

         –  इसी तरह 2500 से 5000 रुपए प्रति दिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 18% रहेगी.

          –    5000 रुपए से अधिक प्रतिदिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 28% होगी.

 

  •  वित्त मंत्री ने बताया कि  सोने और कीमती धातुओं पर टैक्स के मुद्दे को परिषद की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा .
  •  जेटली ने कहा कि ज्यादातर सेवा कर छूट जारी रहेंगी.
  • उन्होंने कहा कि जीएसटी से किसी तरह का मुद्रास्फीतिक असर नहीं होगा.
  • हेल्थकेयर और शिक्षा सेवाओं को जीएसटी से भी छूट रहेगी.
  • फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी इकामर्स कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय 1% टीसीएस कटौती करनी होगी.
  • लॉटरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
  • जेटली ने कहा कि जीएसटी का कार्यान्वयन 1 जुलाई से किया जाएगा और ‘हम इसके लिए तैयार हैं।
  • सभी कारों, बसों, ट्रकों और मोपेड व मोटरसाइकिलों के साथ साथ व्यक्तिगत इस्तेमाल के विमान, लक्जरी नौकायानों पर सबसे उंची दर 28 प्रतिशत पर जीएसटी लगाया जायेगा.
  • इसके अलावा सभी तरह की कारों, एसयूवी और 350 सीसी इंजिन वाली मोटरसाइकिलों पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जायेगा.
  • चार मीटर से कम लंबी और 1200सीसी के पेट्रोल इंजन वाली कारों पर 28 प्रतिशत के ऊपर एक प्रतिशत उपकर लगेगा.
  • 1500 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी डीजल कारों पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर तीन प्रतिशत उपकर लगेगा.
  • फिल्टर और बिना फिल्टर वाली सिगरेट जिसकी लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी पर पांच प्रतिशत उपकर लगेगा. इसके ऊपर प्रति 1,000 सिगरेट पर 1,591 रुपये भी लिये जायेंगे.
  • बिना फिल्टर वाली 65 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से कम लंबी सिगरेट पर शीर्ष दर के ऊपर पांच प्रतिशत जमा 2,876 रुपये का उपकर लगाया जायेगा.
  • इसी प्रकार फिल्टर सिगरेट पर पांच प्रतिशत जमा 2,126 रुपये प्रति एक हजार सिगरेट की दर से उपकर लगेगा.-सिगार पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर 21 प्रतिशत या प्रति 1,000 सिगार 4,170 रुपये जो भी अधिक होगा की दर से उपकर लगेगा. ब्रांडेड गुटखा पर 72 प्रतिशत उपकर होगा.
  • पाइप और सिगरेट में भरे जाने वाले तंबाकू मिश्रण पर 290 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जायेगा.
  • इसके अलावा कोयला, लिग्नाइट और पीट उत्पादन पर प्रति टन 400 रुपये का स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जायेगा.

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