-संबंधित एएसआई सुखदेव सिंह को निलंबित करने के आदेश जारी किए विभाग ने
-कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान ड्यूटी में कोताही बरतने पर सुखदेव सिंह को निलंबित करने की सिफारिश की थी
चंडीगढ़, 19 जनवरी । हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पिछले दिनों कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान ड्यूटी में कोताही बरतने पर एएसआई सुखदेव सिंह को निलंबित करने की सिफारिश की थी और इस संबंध में विभाग द्वारा एक पत्र जारी करते हुए संबंधित एएसआई सुखदेव सिंह को निलंबित कर दिया गया है।
पत्र में बताया गया है कि एसएचओ पीएस राजौंद द्वारा डीएसपी कलायत के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 10.01.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में, यह उल्लेख किया गया है कि एएसआई सुखदेव ने इस मामले के जांच अधिकारी के रूप में पीपी किठाना में तैनात रहते हुए, केस एफआईआर नंबर 229 दिनांक 16.09.2024 अंडर सेक्शन 281/125(ए), 106 बीएनएस पीएस राजौंद की जांच के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्य में घोर लापरवाही दिखाई है।
पत्र में यह भी बताया गया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए एएसआई सुखदेव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान, उन्हें एचसीएसआर-2016 के नियम के तहत स्वीकार्य आधे वेतन पर छुट्टी पर रहने पर मिलने वाले अवकाश वेतन के बराबर राशि का निर्वाह भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही उनके खिलाफ नियमित विभागीय जांच का आदेश दिया जाता है तथा उसे पूरा करने का जिम्मा कैथल के डीएसपी (क्राइम) को सौंपा गया है। कैथल के डीएसपी (क्राइम) प्रतिदिन कार्यवाही करके विभागीय जांच पूरी करेंगे तथा शीघ्रता से अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज सुखदेव सिंह को ड्यूटी में कोताही बरतने के लिए निलंबित करने की सिफारिश की थी।