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नई दिल्ली : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, आज यानी 12 फ़रवरी को अधिसूचना जारी कर 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्त की .
क्र.सं. | नाम (सर्व/श्री) | नियुक्ति का विवरण |
1. | न्यायमूर्ति सोनिया गिरिधर गोकानी, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय | मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय |
2. | न्यायमूर्ति संदीप मेहता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय | मुख्य न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय |
3. | न्यायमूर्ति जसवंत सिंह, न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय | मुख्य न्यायाधीश, त्रिपुरा उच्च न्यायालय |
4. | न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह, न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय | मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय |