चंडीगढ़, 13 जनवरी : हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर रखने के संबंध में ऐसे मामले प्रशासनिक विभागों द्वारा मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सीधे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को भेजे जाएंगे। इसके लिए मानव संसाधन विभाग की सहमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों की ओर से मृतक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर रखने के संबंध में मानव संसाधन विभाग को कई प्रश्न और मामले प्राप्त हो रहे थे। ऐसे मामलों पर सरकार ने विचार कर उपरोक्त निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि डेप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी-2022 के खंड-12 के अनुसार निगम को अनुकंपा आधार पर किसी भी कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राप्त मांग के 10 प्रतिशत तक आउट ऑफ टर्न आधार पर जॉब रोल अनुलग्नक में वर्णित प्रत्येक जॉब रोल के लिए तैनात करने का अधिकार है। एचकेआरएनएल कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन के साथ इसके लिए एक प्रक्रिया तैयार करने के लिए सक्षम है। इस बारे पत्र जारी कर सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं।