केंद्र सरकार संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी

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नई दिल्ली : जैसा कि केन्द्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी, भारत सरकार अपने समग्र बाजार उधारी के हिस्से के रूप में, हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) जारी करेगी। इस बॉन्ड से होने वाली प्राप्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं। तदनुसार, 29 सितंबर, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए अर्धवार्षिक निर्गम कैलेंडर में यह अधिसूचित किया गया  कि 16,000 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए एसजीआरबी जारी किए जायेंगे। भारत सरकार ने उसके बाद 09 नवंबर, 2022 को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया है।

भारत सरकार ने, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एसजीआरबी जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। जारी करने का कैलेंडर इस प्रकार है:

भारत सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एसजीआरबी के निर्गमन के लिए सांकेतिक कैलेंडर को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। निर्गमन का कैलेंडर इस प्रकार है:

क्र.सं नीलामी की तिथि राशि

(करोड़ में)

प्रतिभूति-वार आवंटन
1 25 जनवरी, 2023 8000 i) 4,000 करोड़ रुपये के लिए 05 वर्ष का एसजीआरबी
ii) 4,000 करोड़ रुपये के लिए 10 वर्ष का एसजीआरबी
2 09 फरवरी,  2023 8000 i) 4,000 करोड़ रुपये के लिए 05 वर्ष का एसजीआरबी
ii) 4,000 करोड़ रुपये के लिए 10 वर्ष का एसजीआरबी

एसजीआरबी के निर्गमन की विशेषताएं इस प्रकार होंगी:

  • जारी करने का तरीका: एसजीआरबी को समान मूल्य नीलामी के माध्यम से जारी किया जाएगा।
  • गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की सुविधा: बिक्री की अधिसूचित राशि का पांच प्रतिशत ‘भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना’ के तहत निर्दिष्ट खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा।
  • पुनर्खरीद संबंधी लेनदेन (रेपो) के लिए पात्रता: समय-समय पर संशोधित पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2018 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार एसजीआरबी पुनर्खरीद संबंधी लेनदेन (रेपो) के लिए पात्र होंगे।
  • वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्रता: एसजीआरबी को एसएलआर उद्देश्यों के लिए पात्र निवेश के रूप में गिना जाएगा।
  • जब-जारी किया गया ट्रेडिंग: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 दिनांक 24 जुलाई, 2018 द्वारा जारी ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी बाजार में लेनदेन’ से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुरूप एसजीआरबी “जब जारी” ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।
  • व्यापार संबंधी योग्यता: एसजीआरबी द्वितीयक बाजार में ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।
  • अनिवासियों द्वारा निवेश: एसजीआरबी को अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए ‘पूरी तरह से सुलभ मार्ग’ के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में नामित किया जाएगा।

निर्गमन से संबंधित यह कैलेंडर बीच में पड़ने वाली छुट्टियों जैसे कारणों सहित परिस्थितियों की मांग के अनुरूप परिवर्तन के अधीन है। ऐसे परिवर्तनों की सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी।

एसजीआरबी की नीलामी भारत सरकार द्वारा जारी 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना संख्या एफ.4(2)-डब्ल्यू एंड एम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुरूप होगी।

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