मनोहर लाल मंत्रिमंडल की बैठक : विधायकों के वेतन व भत्ते में संशोधन को मंजूरी

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चंडीगढ़, 1 दिसंबर : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 3घ में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत विधानसभा सदस्यों द्वारा अधिसूचित सचिवालय भत्ता और चालक भत्ता सीधे किसी व्यक्ति के खाते से डेबिट किया जाएगा।

        मूल अधिनियम की धारा 3घ के संशोधन के बाद नई धारा 3ड़  शामिल की जाएगी, जिसके तहत एक सदस्य 20,000 रुपये प्रति माह की दर से ड्राइवर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। हरियाणा विधानसभा सचिवालय उस व्यक्ति को भुगतान कर सकेगा जिसे विधानसभा सदस्य ने ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए अधिसूचित किया है। बशर्ते कि सदस्य द्वारा इस प्रकार अधिसूचित व्यक्ति सदस्य की इच्छानुसार उसको सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।

        इसके अलावा, विधानसभा सदस्य को मिलने वाला 15,000 रुपये प्रति माह की दर से सचिवालय भत्ते की राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह की गई है। इस राशि को सदस्य द्वारा सचिवालय कार्यों के लिए सदस्य के सचिव के रूप में काम करने वाले अधिसूचित व्यक्ति को हरियाणा विधानसभा सचिवालय भुगतान कर सकता  है।

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