चण्डीगढ़, 10 सितंबर : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हरियाणा बिजली नियामक आयोग (मंच और लोकपाल) के आदेशों के अनुपालन में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की स्थापना की गई है। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। 13 सितंबर को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, रोहतक में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जोन-II रोहतक के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। जिसके अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क, 20 प्रतिशत विवाद राशि या वर्तमान बिल के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर फोरम द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। इसके अतिरिक्त इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जोन-II के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 13 सितंबर को जोन-II राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।