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नई दिल्ली : अग्निपथ योजना के विरोध की आशंका के मद्देनजर गुरुग्राम ज़िला प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे ज़िला में धारा 144 लागू कर दिया है. ज़िलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला में चार या इससे अधिक संख्या में लोगों के इक्कठे होने पर रोक रहेगी.
ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे. उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी .