चारा घोटाला के सबसे बड़े अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को दोषी करार दिया

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रांची । चारा घोटाला के सबसे बड़े यानी डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को इस मामले में दोषी करार दिया है . इस मामले में सजा का ऐलान होना बाकी है। उनकी सजा पर 21 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा । इस फैसले से एक बार फिर लालू परिवार पर कानूनी संकट के बादल मंडराने लगे हैं .

सीबीआइ की विशेष कोर्ट ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक अन्य मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट सजा का ऐलान 21 फरवरी को करेगी। लालू प्रसाद सजा का ऐलान होने तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। जानकारी के अनुसार उन्हें फिलहाल हिरासत में  ले लिया गया है और होटवार जेल में रखा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को सीबीआइ ने मंगलवार को जिस मामले में दोषी करार दिया है वह मामला डोरंडा कोषागार से करीब 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा मामला है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला चारा घोटाला का पांचवां मामला है। इससे पहले कोर्ट चार मामले में तकरीबन 27 साल की सजा सुना चुकी है।

चारा घोटाले के पहले मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनाई गई थी। पहला मामला चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपए निकालने का है। इस मामले में लालू यादव समेत 44 आरोपी थे। इस मामले में राजद प्रमुख को पांच साल की सजा हुई है। साथ ही इस मामले में 25 लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाया गया था।

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