हरियाणा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नया नियम जारी, प्रतिबंध 10 फरवरी तक लागू रहेंगे , बाजार और माल शाम 7 बजे तक खुलेंगे

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चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने की दृष्टि से’महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि 10 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी है। नए नियम 10 फरवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। इस अवधि के दौरान हालांकि हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की दृष्टि से थोड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रदेश में मॉल व बाज़ार शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी है जो पहले शाम 6:00 बजे तक निर्धारित था।

हरियाणा सरकार ने बाजार और मॉल को लेकर नए आदेश जारी किए जबकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व वत खुलेंगी। दूसरी तरफ सरकार की ओर से गत 5 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी और 18 जनवरी को प्रदेश के जिले में लगाए गए प्रतिबंध को 10 फरवरी तक जारी रखने का ऐलान किया है।

हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन एवं प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी निर्देश में प्रदेश की सभी जिला उपायुक्तों से प्रतिबंध आगामी 10 फरवरी तक जारी रखने को कहा गया है। जाहिर है इस अवधि के दौरान भी सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे जबकि व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां पूर्वक संचालित की जा सकेंगी। हालांकि प्रदेश के अलग-अलग जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति भिन्न है इसलिए संबंधित जिला उपायुक्त भी स्थिति के अनुसार निर्णय लेने को अधिकृत हैं।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली एनसीआर से सटे हरियाणा के शहरों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम होने के संकेत मिल रहे हैं लेकिन एहतियातन प्रतिबंध में कोई ढील नहीं देने का निर्णय लिया गया है। गुरुग्राम जैसे औद्योगिक शहर में बिजली 2 सप्ताह से प्रतिदिन 2000 से अधिक पॉजिटिव के सामने आ रहे हैं बावजूद इसके कि यहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चलाई गई है। इस शहर में बहुतायत में लोगों को कोविड-19 टीके की दोनों डोज लग चुकी है। यहां 15 वर्ष से 18 वर्ष के किशोर बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

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