एनसीआर में गैस/स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलने वाले उद्योगों को तत्काल बंद करने का आदेश

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नई दिल्ली :   दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उपायों के बावजूद, वायु गुणवत्ता अब भी ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है। क्षेत्र की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का मानना​है कि आपातकालीन और पर्याप्‍त सावधानी के अंतर्गत अत्यधिक निवारक उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है।

आयोग ने एनसीआर जिलों में संचालित उद्योगों को पीएनजी/स्वच्छ ईंधन में स्थानांतरित करने के लिए व्यापक नीति निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित ऐसे सभी उद्योगों को तत्काल बंद करने के निर्देश जारी किए हैं जहां पीएनजी बुनियादी ढांचा और आपूर्ति उपलब्ध है, लेकिन अब भी पीएनजी पर अपने उद्योगों को स्थानांतरित नहीं किया है। आयोग के निर्देशों के अनुसार, उल्लंघन करने वाले उद्योगों/औद्योगिक इकाइयों को 12.12.2021 तक अपना संचालन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आगे के निर्णयों के लिए स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

एनसीआर जिलों में संचालित उद्योगों को पीएनजी/स्वच्छ ईंधन में स्थानांतरित करने के लिए आयोग की व्यापक नीति निर्देश दिनांक 12.08.2021 में, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (यूपी) की राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था:

    • उन उद्योगों का ऑडिट और निरीक्षण करें जो पहले से ही पीएनजी आपूर्ति से जुड़े हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे उद्योग किसी अन्य प्रदूषणकारी ईंधन जैसे कोयला आदि का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
    • संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से एनसीआर में गैर-अनुमोदित ईंधन के उपयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखना और चूक करने वाली इकाइयों के मामले में कड़ी कार्रवाई करना।
    • सभी चिन्हित औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में बदलने के लिए स्पष्ट रूप से निश्चित समय सीमा निर्दिष्ट करके एक कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना तैयार करें, जहां बुनियादी ढांचा और गैस की आपूर्ति पहले से ही उपलब्ध है।
    • शेष औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी और बुनियादी ढांचे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एनसीआर जिलों के निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति के लिए अधिकृत संस्थाओं के परामर्श से एक समयबद्ध व्यापक कार्य योजना विकसित करना।

दिल्ली-एनसीआर में मौजूदा वायु गुणवत्ता की स्थिति के मद्देनजर वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए उपायों पर आयोग के दिशा-निर्देश दिनांक 16.11.2021 के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैस कनेक्टिविटी वाले सभी उद्योग केवल गैस पर चलेंगे, जिसमें विफल होने पर संबंधित उद्योग को बंद कर दिया जाएगा।

यह भी निर्देश दिया गया कि एनसीआर में सभी उद्योग जहां गैस की आपूर्ति उपलब्ध है, उन्हें तुरंत गैस पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और राज्य सरकारों को उद्योग-वार स्थानांतरण की तारीख का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, एनसीआर राज्य सरकारों और जीएनसीटीडी को वरिष्ठ अधिकारियों सहित पर्याप्त संख्या में कर्मियों की टीमों की प्रतिनियुक्ति द्वारा गहन और निरंतर अभियान सहित प्रभावी प्रवर्तन तंत्र स्थापित करना आवश्यक था।

सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाले विभिन्न स्थलों के फील्ड दौरे और कठोर निरीक्षण के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड को भी नियुक्त किया है और सीएक्यूएम को निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग स्थिति का जायजा लेने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड के साथ समीक्षा बैठकें करके दैनिक आधार पर प्रगति की समीक्षा कर रहा है।

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