रक्षा मंत्रालय ने माता-पिता दोनों के संबंध में एक बच्चे को देय दो पारिवारिक पेंशन की सीमा में संशोधन किया

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नई दिल्ली :   सरकार में 7वें सीपीसी के बाद उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2,50,000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तदनुसार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 01.01.2016 से माता-पिता दोनों के संबंध में एक बच्चे/ बच्चों को देय दो पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा को संशोधित कर रु. 1,25,000/- प्रति माह (2,50,000/- रुपये का 50%, बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन) और रु. 75,000/- प्रति माह (2,50,000/- सामान्य परिवार पेंशन का 30%) कर दिया । रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2021 के आदेश द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों के संबंध में डीओपी एंड पीडब्ल्यू के आदेश को 01.01.2016 से आवश्यक परिवर्तनों समेत लागू किया है

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