रक्षा मंत्रालय ने माता-पिता दोनों के संबंध में एक बच्चे को देय दो पारिवारिक पेंशन की सीमा में संशोधन किया

Font Size

नई दिल्ली :   सरकार में 7वें सीपीसी के बाद उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2,50,000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तदनुसार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 01.01.2016 से माता-पिता दोनों के संबंध में एक बच्चे/ बच्चों को देय दो पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा को संशोधित कर रु. 1,25,000/- प्रति माह (2,50,000/- रुपये का 50%, बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन) और रु. 75,000/- प्रति माह (2,50,000/- सामान्य परिवार पेंशन का 30%) कर दिया । रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2021 के आदेश द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों के संबंध में डीओपी एंड पीडब्ल्यू के आदेश को 01.01.2016 से आवश्यक परिवर्तनों समेत लागू किया है

Table of Contents

You cannot copy content of this page