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नई दिल्ली : भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1), अनुच्छेद 224 और अनुच्छेद 222 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 28 अक्टूबर की अधिसूचना के जरिए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद न्यायिक अधिकारियों/अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी. उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है: –
क्रम संख्या | नाम (श्री/सुश्री) | उच्च न्यायालय का नाम |
1. | कुमारी रेखा बोराना, अधिवक्ता | राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में |
2. | श्री समीर जैन, अधिवक्ता | |
3. | विकास सूरी, अधिवक्ता | पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में |
4. |
संदीप मौदगिल, अधिवक्ता |
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5. | विनोद शर्मा (भारद्वाज), अधिवक्ता | |
6. | पंकज जैन, अधिवक्ता | |
7. | जसजीत सिंह बेदी, अधिवक्ता | |
8. | श्रीमती न्यायमूर्ति कन्नेगंती ललिता कुमारी उर्फ ललिता न्यायाधीश | आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित |