अदालत में तय तारीख पर पेश नहीं होने वाले 12 आरोपी उद्घोषित अपराधी घोषित, 9 मामले दर्ज

Font Size

गुरुग्राम : अलग – अलग कई आपराधिक मामलों में अदालत के सम्मुख पेश नहीं होने पर गुरुग्राम जिला के कुल 12 आरोपियों को अदालत की ओर से उद्घोषित अपराधी (पी.ओ.) घोषित किया गया । उद्घोषित अपराधी घोषित करने पर अदालत द्वारा आरोपियों के खिलाफ 9 मामले दर्ज करवाए गए।

 12 उद्घोषित अपराधी (पी.ओ.) घोषित :

1. अली निवासी भरतपुर राजस्थान।

2. मोहम्मद शाखी निवासी तमिलनाडू्।

3. कादर मोहम्मद निवासी तमिलनाडू।

4. मुकेश पुत्र रणबीर निवासी रायपुर यू.पी.

5. प्रमोद पुत्र चरण सिहं निवासी अलीगढ यू.पी.

6. वजीर पुत्र आसन निवासी अलीगढ यू.पी.

7. बिजेन्द्र पुत्र प्रताप सिंह निवावसी विष्णु नंगला फिरोजाबाद यू.पी.

8. संजीव कुमार निवासी नांगलगढ, पंजाब।

9. अरसद निवासी पंचगाँव नूँह।

10. एच. मनीकिवआनन्द निवासी अपोलो हैल्थ स्ट्रीट लिमिटेड नं. 16 जी.एस.टी. रोङ चेन्नई तमीलनाडू।

11. सलीम पुत्र सकील अहमद निवासी जलालाबाद मोहल्ला, मोहम्मदिगंज, शामली, उत्तर-प्रदेश।

12. राजबीर शर्मा पुत्र दीनदयाल निवासी गांव ऊंचा माजरा, जिला गुरुग्राम।

▪आरोपियों को अदालत द्वारा निर्धारित दिनांक व समय पर  अदालत के सम्मुख पेश होना था, परन्तु आरोपी अदालत के आदेशों की अवहेलना करते हुए पेश नहीं हुए. साथ ही पुलिस की गिरफ्तारी से रुहपोश होते रहे। जिस पर अदालत द्वारा उपरोक्त 12 आरोपियों को पी.ओ. घोषित किया गया।

अदालत ने सबन्धित थानों में आरोपियों के खिलाफ धारा 174A IPC के तहत कुल 09 अभियोग अंकित कराए हैं .

You cannot copy content of this page