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नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 की उपधारा (1) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विकास बहल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए प्रभावी मानी जाएगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आज एक अधिसूचना जारी की है।
बी.कॉम (ऑनर्स), एलएलबी श्री विकास बहल ने एक अधिवक्ता के रूप में 23 मार्च, 1999 को अपना पंजीकरण करवाया था। उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में दीवानी, फौजदारी, संविधान, श्रम, कम्पनी, सेवाओं, मध्यस्थता मामलों, किराया और राजस्व मामलों के के अधिवक्ता के रूप में काम करने के साथ ही दीवानी और किराया मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का 19 वर्ष का अनुभव है।