सुभाष चौधरी
चंडीगढ़ /गुरुग्राम। परिवहन विभाग के निदेशक ने प्रदेश के सभी जिले में हरियाणा रोडवेज की चलने वाली बसों के लिए कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से एस ओ पी जारी कर दिया है. रविवार देर शाम जारी एस ओ पी में हरियाणा रोडवेज के सभी कर्मचारियों जिसमें चालक एवं कंडक्टर भी शामिल हैं को आगाह करते हुए निर्देश दिया गया है कि विभाग द्वारा जारी एस ओ पी का सख्ती से पालन कराया जाए. विभाग ने चेताया है कि हरियाणा सरकार ने कोविड-19 संक्रमण की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. हालांकि सरकार ने यात्रियों के आवागमन एवं हरियाणा रोडवेज की बसों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाया है. इसलिए यात्रियों के सुरक्षित आवागमन की दृष्टि से प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन चालक और कंडक्टर दोनों को करना अनिवार्य होगा।
ट्रांसपोर्ट विभाग के निदेशक की ओर से सभी जिले के हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक को भेजे गए पत्र में सभी बसों के ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को कहा गया है. इसके लिए विभाग ने फंड मुहैया कराए हैं।
एस ओ पी में कहा गया है कि सभी बसों को परिचालन से पहले पूरी तरह वर्कशॉप में ही सैनिटाइज करना अनिवार्य है।
सभी बस अड्डे पर वॉशरूम एवं टॉयलेट में साबुन और हैंड वॉश की पूरी व्यवस्था करना जरूरी है।
एस ओ पी में जोर देते हुए कहा गया है कि बस में बिना मास्क के और बिना टेंपरेचर चेक किए किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बस में प्रवेश करने के समय प्रत्येक यात्री का टेंपरेचर थर्मल स्कैन किया जाएगा. सामान्य से अधिक टेंपरेचर वाले यात्री को बस में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
सभी जिले के रोडवेज महाप्रबंधक को आगाह किया गया है कि ड्राइवर और कंडक्टर की संख्या कम से कम रखें जिससे संक्रमण के फैलने की आशंका बचा जा सकेगा. आवश्यकता के अनुरूप ही रोडवेज के स्टाफ को ड्यूटी पर बुलाने की हिदायत दी गई है।
यह भी कहा गया है कि ड्राइवर और कंडक्टर अपनी बस में सीटिंग कैपेसिटी के 50% यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति देंगे।
ट्रांसपोर्ट निदेशक की ओर से कहा गया है कि विभाग द्वारा जारी एस ओ पी का उल्लंघन करने वाले रोडवेज कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।