अतिरिक्त उपायुक्त व पुलिस उपायुक्त ने हिफाजत मोबाईल वैन को हरी झंडी दिखा कर किया रवाना

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-हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग व हरियाणा पुलिस की अनूठी पहल-हिफाजत  

गुरुग्राम, 2 मार्च। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा हरियाणा पुलिस द्वारा बाल यौन शोषण पर रोक लगाने व बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे मे जागरूक करने के उद्देश्य से ‘हिफाजत‘ नामक अभियान की शुरूआत की गई है। यह अभियान 25 फरवरी को प्रदेश के पंचकूला से शुरू किया गया था । विशेष वैन सोमवार को गुरूग्राम पहुंची जिसे आज प्रातः राजकीय महिला महाविद्यालय सैक्टर-14 से अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पवार तथा पुलिस उपायुक्त दीपक सहारन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। आज यह विशेष वाहन गुरूग्राम से नूंह जिला में गया है।


गुरूग्राम जिला में यह वैन तीन अलग-अलग स्थानों पर गई जहां इस अभियान की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। पहला कार्यक्रम राजकीय महिला महाविद्यालय सैक्टर-14 में आयोजित किया गया था। इसके बाद यह वैन डीएवी पब्लिक स्कूल भौंडसी गई तथा अंत में डीएलएफ साइबर हब पहुंची। इन स्थानों पर वैन में सवार कलाकारों तथा नाटक मंडली ने लोगों को पोक्सो एक्ट तथा यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया।
सैक्टर-14 में आयोजित कार्यक्रम में चाइल्ड केयर इंस्टीटयूट से प्रतिनिधि व बच्चों ने भी भाग लिया। मोबाईल वैन में आई नाटक मंडली ने सेक्टर-14 महाविद्यालय में नुक्कड़ नाटकों की दमदार प्रस्तुति दी और द प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रन फ्राॅम सैक्सुअल आॅफेंसिज (पोक्सो) एक्ट के बारे में विस्तार से बताया। नुक्कड़ नाटक मंडली ने उम्दा अदाकारी के साथ आम जनमानस को खुद से जोड़ते हुए बाल यौन अपराधों की रोकथाम के तौर तरीकों के बारे में बताया। मंडली ने नाटक में दर्शाया कि किस प्रकार से बच्चों को उनके ही सगे-संबंधियों व मित्रों से खतरा हो सकता है। बच्चों को शोषण से बचाने के लिए उनके अभिभावकों को जागरूक होने की जरूरत है और वे बच्चों को गुड टच और बैड टच आदि के बारे में समझाएं ताकि उनके साथ कोई भी अनुचित व्यवहार का प्रयास करे तो उसके बारे में तुरंत अपने अभिभावकों को सूचित करें। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समझाया कि किसी भी दुव्र्यवहार या अनुचित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है, अन्यथा गलत काम करने वालों का हौंसला बढ़ जाता है।


इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पंवार ने बच्चों को पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पोक्सो एक्ट बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करता है। बच्चों को इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए ताकि समय आने पर वे शोषण का शिकार ना हो और अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकें। उन्होंने इस मौके पर महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। यदि उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होगी तो वे समय आने पर स्वयं के साथ साथ दूसरी महिलाओं की भी मदद कर सकती हैं।


इसी प्रकार, पुलिस उपायुक्त दीपक सहारन ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए बच्चों व महिलाओं को महिला हैल्पलाइन नंबर-1091 तथा चिल्ड्रन हैल्पलाइन नंबर-1098 के बारे में विस्तार से जानकारी  दी। उन्होंने महिलाओं व बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बाल यौन शोषण की घटनाओं की रोकथाम के लिए जन-जन में जागृति लानी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ‘हिफाजत‘नामक अभियान चलाया जा रहा है।


आज आयोजित कार्यक्रम में द प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रन फ्राॅम सैक्सुअल आॅफेंसिज एक्ट पर आधारित एक वीडियो भी दिखाई गई जिसके माध्यम से बच्चों ने अपने कानूनी अधिकारों के बारे में समझा।


इस अवसर पर एसीपी उषा कुंडु, महिला एवं बाल विकास विभाग गुरूग्राम की कार्यक्रम अधिकारी सुनैना सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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