नई दिल्ली। शराब कारोबारी को गोली मारकर उसकी हत्या करने की वारदात को अन्जाम देने वाले 05 हजार रुपयों के ईनामी बदमाश सहित 02 मुख्य आरोपियों को अपराध शाखा फरुखनगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पुराने झगङे की रन्जीश रखते हुए अपने अन्य साथियों के साथ आरोपियों ने रची थी हत्याकाण्ड की योजना जिसके आधार पर इन्होनें गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अन्जाम।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुरुग्राम् पुलिस ने दावा किया है कि अन्य आरोपी भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
▪ जैसा की आपको ज्ञात है कि दिनांक 02.09.2020 को खण्डेवला मोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर शराब ठेके का कैश लेकर जा रहे शराब व्यापारी इन्द्रजीत व विक्रम नाम के 02 युवकों को मोटरसाईकिल सवारों द्वारा गोलियां मारने की वारदात को अंजाम दिया गया था। गोली लगने के कारण इन्द्रजीत नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी व दूसरे युवक विक्रम को ईलाज के लिए गुरुग्राम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था।
▪ इस संबंध में थाना पटौदी, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 367 दिनांक 03.09.2020 धारा 147,148,149,307,302,384,506,120B IPC व 25.54.59 A.ACT अंकित किया गया था।
▪ इस अभियोग में निरीक्षक इन्दीवर, प्रभारी अपराध शाखा फरुखनगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए अपने गुप्त सुत्रों की सहायता से व अपनी समझबुझ से उक्त अभियोग में गोली मारकर हत्याकाण्ड की वारदात को अन्जाम देने में शामिल रहे निम्नलिखित आरोपियों को काबू करने में बङी सफलता हासिल की थी:-
1. रोहित पुत्र कंवरपाल निवासी जाटौली, थाना पटौदी, जिला गुरुग्राम।
2. कृष्ण उर्फ गूगन पुत्र रमेश निवासी जाटौली, थाना पटौदी, जिला गुरुग्राम।
3. गोविन्द पुत्र बिरजू निवासी जाटौली, थाना पटौदी, जिला गुरुग्राम।
4. शक्ति उर्फ भोलू पुत्र सतपाल निवासी जाटौली, थाना पटौदी, जिला गुरुग्राम।
5. सचिन पुत्र विरेन्द्र निवासी टोडापुर, थाना पटौदी, जिला गुरुग्राम।
6. ताराचन्द उर्फ साधु पुत्र कृष्ण निवासी गांव खण्डेवाला, जिला गुरुग्राम।
7. राजू उर्फ छिलका पुत्र सुभाष चन्द निवासी मकान नंबर 73, वार्ड नंबर-5, हेलीमंडी, थाना पटौदी, गुरुग्राम।
8. पवन पुत्र जगवीर सिंह निवासी जाड़ौल, थाना खानपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर-प्रदेश।
▪ आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बतलाया था कि इन्होनें दिनांक 30.08.2020 की रात को अपने साथी अभिषेक निवासी जाटौली व अन्य साथियों के साथ मिलकर गाँव जाटौली क्षेत्र में दीवान के खेतों में बने कोठङा पर इक्कट्ठा होकर इन्द्रजीत निवासी जाटौली की हत्या करने की योजना बनाई थी। योजनानुसार दिनांक 02.09.2020 की रात को इन्द्रजीत को गोलियां मारकर उसकी हत्या की वारदात को अन्जाम दिया था। इस वारदात के दौरान एक युवक विक्रम को भी गोलियां लगी, जो उपचाराधीन है।
▪ आरोपियों से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ था कि इनके साथी और इस अभियोग की हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी अभिषेक के साथ मृतक इन्द्रजीत का पुराने झगङे को लेकर रंजिश चल रही थी। इस रन्जीश को लेकर मृतक इन्द्रजीत इन्हें भी परेशान करता था। ये काफी दिनों से अभिषेक के साथ मिलकर इन्द्रजीत की हत्या करने की योजना बना रहे थे। इनके साथी अभिषेक ने वर्ष 2019 में भी मृतक इन्द्रजीत पर जानलेवा हमला किया था, जिस सम्बन्ध में थाना पटौदी में पहले से एक अभियोग अंकित है। उस अभियोग में अभिषेक पी.ओ. (उद्घोषित अपराधी) है।
—-Follow-Up—-
–19.10.2020?–
?️?️ उपरोक्त अभियोग में आगामी कार्यावाही करते हुए निरीक्षक इन्दीवर, प्रभारी आपराध शाखा फरुखनगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने अपनी समझबुझ, गुप्त सुत्रों की सहायता से तथा अपने अथक प्रयासों से उक्त अभियोग में गाली मारकर हत्या करने वाले निम्नलिखित मुख्य 02 आरोपियों को कल दिनांक 18.10.2020 को बस स्टैण्ड वजीरपुर, गुरुग्राम से काबू करने में बङी सफलता हासिल की हैः-
1. उज्जवल पुत्र सुखबीर निवासी मुरादगढी थाना खानपुर जिला बुलंदशहर, उत्तर-प्रदेश हाल निवासी गाँव समाउद्दीनपुर थाना दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर-प्रदेश। (हरियाणा पुलिस द्वारा 05 हजार रुपयोें का ईनामी)
2. जीवन पुत्र स्वर्गीय बिसम्बर निवासी कैमराला चक्करसेनपुर थाना दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर-प्रदेश।
?️?️ उपरोक्त अभियोग में उक्त दोनों आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
?️?️ उक्त दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बतलाया कि इन्होनें दिनांक 30.08.2020 की रात को अपने साथी पवन व अभिषेक तथा उसके गाँव के अन्य साथियों के साथ मिलकर गाँव जाटौली क्षेत्र में दीवान के खेतों में बने कोटडा पर इक्टठा होकर इन्द्रजीत निवासी जाटौली की हत्या करने की योजना बनाई थी। योजनानुसार दिनांक 02.09.2020 की रात को पवन व अभिषेक के नेतृत्व में इन दोनों (उज्जवल व जीवन) ने इन्द्रजीत को गोलियाँ मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसमें एक युवक विक्रम निवासी जाटौली को भी गोली लगी थी। इन्द्रजीत की इनके साथी अभिषेक से काफी समय से रंजिश चल रही थी। गौरतलब है कि मुख्य आरोपी अभिषेक नें वर्ष 2019 में भी इन्द्रजीत पर जानलेवा हमला किया था जिस बारे थाना पटौदी में अभियोग संख्या 260/19 धारा 307,34 IPC व 25.54.59 A.ACT थाना पटौदी अंकित है। जिसमें अभिषेक PO चल रहा है। आरोपी अभिषेक की गिरफतारी पर हरियाणा पुलिस द्वारा 50000/- रूपये का ईनाम भी घोषित किया हुआ है।
?️?️ उक्त दोनों आरोपियों को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके 02 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड लिया गया है।
?️?️ पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपियों से अन्य साथियों, अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ करते हुए वारदात में प्रयोग कीए गए हथियार व वाहन इत्यादि बरामद किए जाएगें।
?️?️ उपरोक्त आरोपी उज्जवल की गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस द्वारा 05 हजार रुपयों का ईनाम घोषित किया हुआ था।
?️?️ अब तक इस मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियोग अनुसंधानाधीन है।