खऱीद प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए व्यापक प्रबंध
पंजाब सरकार ने राज्य में 4,035 स्थानों को खऱीद केंद्र के तौर पर नोटीफाई किया
खऱीद केंद्र में किसानों और मज़दूरों के लिए किए गए उचित प्रबंध
चंडीगढ़ : राज्य की मंडियों में धान की फ़सल की अग्रिम आमद को देखते हुए आज पंजाब सरकार ने पहले से तय प्रोग्राम की जगह 27 सितम्बर, 2020 से खरीद प्रक्रिया शुरू करने के हुक्म जारी कर दिए हैं।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा कि राज्य की मंडियों में धान की तैयार फ़सल आने संबंधी उनको सूचनाएँ मिल रही थीं, जिस पर उन्होंने अक्तूबर 2020 को शुरू की जाने वाली खरीद प्रक्रिया को 27 सितम्बर 2020 से पूरी गति से शुरू करने के आदेश जारी किए हैं।
श्री आशु ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों का दाना-दाना खऱीदने के लिए वचनबद्ध है।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा कोविड-19 के फैलाव को रोकने और किसानों, मज़दूरों, पल्लेदारों, आढ़तियों, ढुलाई में शामिल लोगों और खऱीद कार्य में लगे सरकारी मुलाजि़मों और अधिकारियों को बचाने के लिए राज्य भर में 4035 स्थानों को खऱीद केंद्र के तौर पर नोटीफाई किया है। इनमें से 1,871 सरकारी मंडियां हैं, जबकि 2,164 सार्वजनिक स्थान मिलों के हैं।
श्री आशु ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ए ग्रेड धान की एम.एस.पी. 1,888/- रुपए ऐलान की गई है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए प्रबंधों में गेहूँ की खऱीद के दौरान किए गए ज़्यादातर प्रबंधों को हू-ब-हू लागू किया गया है, जिससे सामाजिक दूरी सम्बन्धी जो आदेश राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं उनको पूरी तरह से लागू किया जा सके।
खाद्य मंत्री ने कहा कि खऱीद प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को सैनेटाईज़ेशन सम्बन्धी विशेष हिदायतें जारी की गई हैं और हाथों को सैनेटाईज़ करने के लिए साबुन, पानी और 70 प्रतिशत अल्कोहल वाले हैंड सैनेटाईजऱ का भी प्रबंध करने के लिए कहा गया है।
यह खऱीद प्रक्रिया 30 नवंबर, 2020 तक जारी रहेगी और खऱीद से 48 घंटों में फसल की लिफ्टिंग को यकीनी बनाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इसके अलावा इस बार भी रबी सीजन की तरह ही पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा आढ़तियों के द्वारा किसानों को पास जारी किए जाएंगे, जिनका रंग हरेक दिन परिवर्तनीय होगा।
उन्होंने कहा कि खऱीद केन्द्रों में किसानों और मज़दूरों के लिए पीने वाले पानी, लाईट, छायादार बैठने वाली जगह और साफ़-सुथरे पखानों का भी प्रबंध करने के आदेश दिए गए हैं।