अदालत का आदेश, बिजली कर्मी यूनियन बिजली निगम के दफ्तर के 100 मीटर दायरे में नहीं करेंगे कोई प्रदर्शन

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अगली सुनवाई 23 सितम्बर को

गुडग़ांव, 19 अगस्त : बिजली विभाग के एचएसईबी वर्कर्स यूनियन व ऑल हरियाणा पॉवर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन कर्मचारियों की मांगों को लेकर बिजली निगम के गुडग़ांव स्थित विभिन्न कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मधुर बजाज की अदालत ने बिजली निगम के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में कोई प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है।अदालत ने यूनियन को अपना पक्ष रखने के लिए 23 सितम्बर की तारीख भी निश्चित कर दी है।

बिजली निगम के अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली कर्मियों की यूनियनें सैक्टर 31 स्थित बिजली निगम के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नारे लगा रहे थे कि निगम ने जिन 128 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया है, वह गलत है। हालांकि कर्मचारियों
के स्थानांतरण गुडग़ांव में ही किए गए हैं। यह बात बिजली निगम के अधिकारियों ने यूनियन के प्रतिनिधियों को बताई भी थी, लेकिन वे फिर भी
प्रदर्शन करते रहे। बिजली निगम ने यूनियन के प्रदर्शन को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मधुर बजाज की अदालत ने आदेश देते हुए कहा है कि बिजली कर्मी यूनियन व उनके सदस्य बिजली निगम के कार्यालयों के बाहर कोई प्रदर्शन आदि न करे। कार्यालय के बाहर बिजली निगम के दफ्तर के 100 मीटर के दायरे को छोडक़र प्रदर्शन आदि कर सकते हैं।

अदालत ने संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को आदेश दिए हैं कि वह अदालत के आदेशों का पालन कराएं। अदालत ने बिजली निगम कर्मियों की यूनियनों को अपना पक्ष रखने के लिए आगामी 23 सितम्बर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश भी दिया है।

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