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ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योगों के लिए लागू होगी : अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जयपुर, 31 जुलाई। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल और वायु अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए ’’विशेष डिस्पैन्सेशन स्कीम’’ 90 दिनों की अवधि के लिए 1 अगस्त 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक के लिए लागू की जाएगी।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अध्यक्ष पी.के. गोयल ने इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना केवल राज्य मण्डल के प्रचलित वर्गीकरण के अनुसार ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उन लघु उद्योगों के लिए लागू होगी जो अभी तक राज्य मण्डल की सम्मति प्रबंधन के अंतर्गत शामिल नहीं है और राज्य मण्डल में सम्मति के लिए पहली बार आवेदन करेंगे।
श्री गोयल ने बताया कि ऎसे उद्योग सम्मति प्राप्त करने के लिए जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत राज्य मण्डल की सम्मति शुल्क के अनुसार आवेदन करेंगे। उन्हाेंने बताया कि इन उद्योगों को उनके संचालन वर्ष से सम्मति आवेदन प्रस्तुतीकरण दिनांक तक की अवधि के लिए अतिरिक्त सम्मति फीस जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि ऎसे सभी सम्मति आवेदन पत्रों को राज्य मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि से 120 दिवस में निष्पादित किया जायेगा।