हरियाणा में भी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल व रेस्टुरेंट खुलेंगे : गुरुग्राम व फरीदाबाद में नहीं

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चंडीगढ़ :  हरियाणा सरकार ने आज से यानी 8 जून से राज्य भर में सीमित रूप से जनता के लिए धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और शॉपिंग मॉल, रेस्टुरेंट फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। हालांकि पिछले 10 दिनों से प्रति दिन बड़ी संख्या में मामले सामने आने के कारण गुरुग्राम और फरीदाबाद में ये निर्देश लागू नहीं होंगे। इसके अलावा राज्य भर में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाओं को सामान्य रोकथाम संबंधी उपायों के साथ फिर से शुरू कर दिया जाएगा।

 

राज्य के डिजास्टर मेनेजमेंट विभाग की ओर से जारी निर्देश व एस ओ पी के अनुसार धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और शॉपिंग मॉल, रेस्टुरेंट  के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक तय किया गया है। इसके साथ ही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हालात के मद्देनजर गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए इन गतिविधियों को विनियमित और सीमित रूप से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोडक़र8 जून से पूरे राज्य में एक विनियमित और प्रतिबंधित तरीके से धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक पूजा स्थलों व शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।इस संदर्भ में जारी हिदायतों का हर हाल में पालन करना होगा।

 

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