गुरुग्राम में विना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई शुरू, सदर थाने क्षेत्र में 6 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज

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गुरुग्राम । गुरुग्राम में लॉक डाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है लेकिन शहर के कई क्षेत्रों में अब भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। पैदल चलने वाले या फिर वाहनों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति बिना मास्क पहने ही निकल रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही है  स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम ने आज क्षेत्र के सेक्टर 39 में कार्रवाई शुरू की और विना मास्क के घर से निकलने वाले 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लोगों की इस गैर जिम्मेदारी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर एसीपी अमन यादव के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर नवीन पारासर और पुलिस टीम ने आज क्षेत्र के कई इलाके का दौरा किया और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी।

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उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के कई सोसायटी और कालोनियों से लोगों की ओर से शिकायतें लगातार आ रही हैं। लोग सोसाइटी में बाहर निकल कर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर रहे हैं जो लॉक डाउन में पूरी तरह वर्जित ही नहीं प्रतिबंधित है। यह स्थिति कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि अब तक सभी जन सामान्य ने लॉक डाउन के सभी प्रावधानों का पूर्णतया पालन कर इस महामारी को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसलिए लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि लॉक डाउन के दौरान मॉर्निंग इवनिंग वॉक से बचें जबकि अत्यावश्यक कार्यों के लिए घर से निकलने के दौरान मास्क अवश्य पहने।

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एसीपी यादव ने जोर देते हुए कहा कि मास्क पहनना जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार आवश्यक तो है ही साथ ही स्वयं के बचाव के लिए भी नितांत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो इसका उल्लंघन करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम में भी घर से निकलते ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधीश अमित खत्री ने शुक्रवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया था। जिलाधीश के आदेश के अनुसार सभी व्यक्ति गली, अस्पताल, कार्यालय, मार्केट  सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर जाने के क्रम में मास्क पहनेंगे।यहां तक कि अपने व्यक्तिगत वाहन या सरकारी वाहन में भी यात्रा करते समय मास्क पहनना जरूरी किया गया है। सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि वे बिना मास्क पहने बैठक में नहीं आएंगे। अवहेलना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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इस आदेश का हवाला देते हुए एस एच ओ नवीन परासर ने साफ शब्दों में कहा कि यह जिम्मेदारी पुलिस के साथ-साथ आरडब्लूए और अन्य जनप्रतिनिधियों की भी है जो लोगों को इस संबंध में जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें आगाह भी करें की मास्क नहीं पहनना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि एसीपी अमन यादव के नेतृत्व में सदर थाने की पुलिस टीम ने क्षेत्र की कई सोसायटी और कालोनियों का दौरा किया। लोगों को इस प्रावधान की जानकारी दी और स्थिति की संवेदनशीलता को समझाते हुए किसी प्रकार की गैर जिम्मेदारी बरतने के प्रति सख्त शब्दों में आगाह भी किया।

उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकल कर घूमना नियम विरुद्ध है और जो कोई घर से बाहर घूमते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान लोगों को अपने घरों में ही व्यायाम करने की सलाह दी।

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